Jamshedpur News : सीतारामडेरा : नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, कल सुनायी जायेगी सजा

Updated at : 21 Aug 2025 1:11 AM (IST)
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जमशेदपुर (फाइल फोटो)

Jamshedpur News : पॉक्सो विशेष कोर्ट (न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी) ने बुधवार को सीतारामडेरा थाना में दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी दिनेश दास उर्फ दिनेश कुमार को दोषी करार दिया.

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आरोपी ने शादी की नियत से बहला फुसलाकर जबरन सिंदूर डाला, फिर किया था दुष्कर्म

Jamshedpur News :

पॉक्सो विशेष कोर्ट (न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी) ने बुधवार को सीतारामडेरा थाना में दर्ज नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी दिनेश दास उर्फ दिनेश कुमार को दोषी करार दिया. कोर्ट ने सजा के बिंदू पर सुनवाई के लिए आगामी 22 अगस्त 2025 की तिथि निर्धारित की है. मालूम हो कि चार साल पूर्व 15 अप्रैल 2021 को शादी की नीयत से बहला-फुसलाकर अपहरण कर शारीरिक संबंध बनाया था, घटना के बाद पीड़िता के पिता ने सीतारामडेरा थाना में दिनेश दास उर्फ दिनेश कुमार के खिलाफ पॉक्सो धारा में नामजद केस दर्ज कराया था. घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को पकड़ा. पुलिस की पूछताछ में उसने नाबालिग की मांग में जबरन सिंदूर भरने और दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की थी. केस में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल आठ लोगों की गवाही हुई. कोर्ट में आरोपी के खिलाफ नाबालिग के साथ बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने में भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376(3) एवं पॉक्सो की धारा 4(2) में दोषी पाया गया.

सिदगोड़ा : सूर्य मंदिर विवाद में नहीं आया कोई गवाह, सुनवाई टली

जमशेदपुर.

प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मण उरांव कोर्ट में बुधवार को सिदगोड़ा सूर्य मंदिर विवाद में कोई गवाह नहीं आया. इस कारण कोर्ट में केस की सुनवाई टल गयी. मालूम हो कि तीन साल पूर्व छठ महोत्सव के दौरान टेंट लगाने को लेकर विवाद के बाद सिदगोड़ा सूर्य मंदिर के समीप सरयू राय समर्थक व सूर्य मंदिर कमेटी अध्यक्ष समेत अन्य भाइजपाइयों के बीच मारपीट हो गयी थी. घटना के बाद सुबोध श्रीवास्तव के बयान पर सिदगोड़ा थाना में सूर्य मंदिर कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, भाजपा के पूर्व महानगर के दो अध्यक्ष (रामबाबू तिवारी, दिनेश कुमार), चंद्रगुप्त सिंह समेत 39 लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था.

कदमा : रंगदारी में सन्नी यादव उर्फ सन्नी राय को मिली जमानत

जमशेदपुर.

एडीजे-3 आनंदमणि त्रिपाठी के कोर्ट ने बुधवार को कदमा थाना में दर्ज रंगदारी केस में सन्नी यादव उर्फ सन्नी राय को जमानत दे दी. मालूम हो कि गत साल कदमा मरीन ड्राइव स्थित होटल डोरेमन में 3 नवंबर 2024 की रात स्कॉर्पियो में तोड़फोड़, चालक से मारपीट व मालिक से रंगदारी मांगने की घटना हुई थी. 4 नवंबर 2024 को कदमा थाना में होटल के मालिक ने केस दर्ज कराया था. पुलिस ने घटना में सन्नी राय उर्फ सन्नी यादव को जेल भेजने की कार्रवाई की थी.

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