वन मैन कमीशन की रिपोर्ट जल्द करें पेश, 1984 के सिख दंगा मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया निर्देश

Jharkhand High Court
1984 के सिख दंगा मामले में सतनाम सिंह की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को वन मैन कमीशन की रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.
जमशेदपुर-दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाये जाने के बाद झारखंड के दंगा पीड़ितों में भी न्याय की उम्मीद जगी है. मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट में 1984 के सिख दंगे से संबंधित याचिका पर सुनवाई हुई. याचिकाकर्ता सतनाम सिंह गंभीर द्वारा दायर याचिका में सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा दिलाने और केस की निगरानी करने की मांग की गयी थी. न्यायाधीश ने वन मैन कमीशन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया और राज्य सरकार से पूछा कि यह रिपोर्ट कब तक पेश की जाएगी?
वन मैन कमीशन की रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने वन मैन कमीशन की रिपोर्ट जल्द सौंपने का निर्देश दिया, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कितने पीड़ितों को मुआवजा मिला और कितने शेष हैं. पूर्व सुनवाई में राज्य सरकार ने बताया था कि 41 पीड़ितों में से 39 को मुआवजा मिल चुका है. आयोग द्वारा सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू जिलों में निर्देश जारी किए गए थे. अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी.
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लेखक के बारे में
By Guru Swarup Mishra
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.
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