आयकर व वाणिज्य कर विभाग का टारगेट 50-70 प्रतिशत पिछड़ा
Updated at : 18 Dec 2019 3:15 AM (IST)
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जमशेदपुर : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ने भले एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की तिथि 15 दिनाें के लिए बढ़ा दी है, लेकिन माैजूदा आंकड़ाें के मुताबिक आयकर आैर वाणिज्य कर विभाग काे 50-70 प्रतिशत राजस्व का नुकसान हाेता दिख रहा है. अधिकारी परेशान हैं कि उनका सालाना टारगेट कैसे पूरा हाेगा. आयकर […]
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जमशेदपुर : केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ने भले एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की तिथि 15 दिनाें के लिए बढ़ा दी है, लेकिन माैजूदा आंकड़ाें के मुताबिक आयकर आैर वाणिज्य कर विभाग काे 50-70 प्रतिशत राजस्व का नुकसान हाेता दिख रहा है. अधिकारी परेशान हैं कि उनका सालाना टारगेट कैसे पूरा हाेगा.
आयकर विभाग में एडवांस टैक्स देनेवाली अधिकांश फैक्ट्रियाें ने व्यापारिक स्थिति का हवाला देते हुए अग्रिम राशि जीराे-जीराे लिखकर जमा कराया है. बताया है कि विगत पांच माह से आदित्यपुर-गम्हरिया आैर आसपास की छाेटी-बड़ी कंपनियाें में उत्पादन ठप है, जिसका सीधा असर आयकर विभाग के एडवांस टैक्स पर पड़ा है.
यही हाल वाणिज्य कर विभाग का भी है. विभाग के सर्किल में बड़ी कंपनी ताे शहर की है, लेकिन उनका टैक्स राज्य में जमा नहीं हाेता है, जिसके कारण उसे पहले से ही नुकसान है. टाटा माेटर्स में वाहनाें का उत्पादन प्रभावित हाेने से वाणिज्य कर विभाग काे सीधा झटका लगा है.
अधिकारियाें ने बताया कि उत्पादन ठप हाेने तथा ब्लॉक क्लाेजर हाेने के कारण आदित्यपुर आैद्याेगिक क्षेत्र में व्यापक असर पड़ा. आदित्यपुर की लगभग कंपनियां टाटा माेटर्स में अपने उत्पादन का शत-प्रतिशत माल आपूर्ति करती हैं.
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा करने की अंतिम समय सीमा को बढ़ा दी है. पहले यह किश्त 15 दिसंबर 2019 तक जमा की जानी थी. इसकी अंतिम तारीख को बढ़ा कर 31 दिसंबर 2019 कर दी गयी है. सीबीडीटी ने पूर्वोत्तर भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया.
सीबीडीटी की ओर से एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि आखिरी समय में एडवांस टैक्स जमा करने में आने वाली मुश्किलों से बचने के लिए जल्द से जल्द एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त जमा कर दें तो बेहतर होगा. साल का टैक्स एक साथ भरने में मुश्किल होती है, इसलिए एडवांस टैक्स की व्यवस्था दी गयी है. एडवांस टैक्स समय से भरना कानूनी तौर पर अनिवार्य है. कोई भी व्यक्ति जिनका टैक्स एक साल में 10 हजार रुपये से अधिक है उन्हें एडवांस टैक्स देना होता है.
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