जमशेदपुर का बहुचर्चित दलबीर सिंह बीरे हत्याकांड: प्रकाश मिश्रा समेत सात दोषी, सजा 23 को
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 19 Sep 2019 9:59 AM
जमशेदपुर : मनीफीट आजाद बस्ती के चर्चित दलबीर सिंह बीरे हत्याकांड में कोर्ट ने पलामू जेल में बंद प्रकाश मिश्रा समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसमें प्रकाश मिश्रा के अलावा उसका भाई सूरज मिश्रा उर्फ रोहित, जय प्रकाश सिंह, टीटू सिंह, कुणाल शर्मा, भीम कामत, सुमित कुमार शामिल है. सभी को 23 […]
जमशेदपुर : मनीफीट आजाद बस्ती के चर्चित दलबीर सिंह बीरे हत्याकांड में कोर्ट ने पलामू जेल में बंद प्रकाश मिश्रा समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया है. इसमें प्रकाश मिश्रा के अलावा उसका भाई सूरज मिश्रा उर्फ रोहित, जय प्रकाश सिंह, टीटू सिंह, कुणाल शर्मा, भीम कामत, सुमित कुमार शामिल है. सभी को 23 सितंबर को सजा सुनायी जायेगी. इस मामले में कोर्ट ने प्रकाश मिश्रा के पिता लक्ष्मी नारायण मिश्रा, नवीन कुमार पांडेय, मोनी दास, दलबीर सिंह एवं अशोक राम को बरी कर दिया. सुनवाई के दौरान प्रकाश मिश्रा की पलामू जेल से पेशी वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से करायी गयी.
10 दिसंबर 2013 की रात 8.30 बजे टेल्को थाना अंतर्गत बेलगड्ढा में डॉक्टर के यहां से लौट रहे दलबीर सिंह बीरे की घात लगाये अपराधियों ने गोली मार कर हत्या कर दी थी. घटना के संबंध में उनके भाई जागीर सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. पुलिस ने घटना में शामिल अपराधियों को फरवरी 2014 में सीवान से गिरफ्तार किया था. इस मामले की सुनवाई एडीजे 1 राधाकृष्ण के न्यायालय में हुई. कोर्ट ने गवाही व साक्ष्य के आधार पर प्रकाश मिश्रा समेत सात लोगों को दोषी करार दिया.
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