ePaper

ट्रेड लाइसेंस के नहीं होने पर एक जनवरी से लगेगा दोगुना जुर्माना

Updated at : 29 Dec 2018 6:11 AM (IST)
विज्ञापन
ट्रेड लाइसेंस के नहीं होने पर एक जनवरी से लगेगा दोगुना जुर्माना

जमशेदपुर : जमशेदपुर समेत चार निकायों में आदेश के बावजूद 40-45 फीसदी दुकानदारों ने कारोबार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है. नगर विकास विभाग पहले ही सभी प्रकार के कारोबार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य कर चुका है. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 दिसंबर तक बिना जुर्माना के ट्रेड लाइसेंस […]

विज्ञापन
जमशेदपुर : जमशेदपुर समेत चार निकायों में आदेश के बावजूद 40-45 फीसदी दुकानदारों ने कारोबार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है. नगर विकास विभाग पहले ही सभी प्रकार के कारोबार करने के लिए ट्रेड लाइसेंस को अनिवार्य कर चुका है. चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में 31 दिसंबर तक बिना जुर्माना के ट्रेड लाइसेंस देने का मौका दिया गया था.
निर्धारित समय सीमा खत्म होने के बाद दुकानदारों व कारोबारियों को दोगुना जुर्माना वसूलने के बाद ही ट्रेड लाइसेंस दिया जायेगा. डिफॉल्टर दुकानदार व कारोबारियों का बैंक खाता फ्रिज कर जुर्माने की राशि व ट्रेड लाइसेंस शुल्क वसूलने की चेतावनी दी गयी है. नगर विकास विभाग ने सभी निकाय के विशेष पदाधिकारियों को इसे लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया है.
जमशेदपुर अक्षेस क्षेत्र में 28 दिसंबर 2018 तक 4807, मानगो नगर निगम में 1012, जुगसलाई नगर परिषद में 928 अौर आदित्यपुर नगर निगम में 925 दुकानदारों व कारोबारियों ने ट्रेड लाइसेंस लिया है. इससे नगर विकास को 1.44 करोड़ का राजस्व मिला है. एक अनुमान के अनुसार जमशेदपुर अक्षेस समेत चारों निकायों में 40-45 फीसदी छोटे अौर मंझौले दुकानदारों व कारोबारियों ने अब तक ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया है.

मानगो में होल्डिंग व ट्रेड टैक्स के विरोध में नगर निगम पर प्रदर्शन
जमशेदपुर : मानगो विकास समिति द्वारा शुक्रवार को ट्रेड लाइसेंस, ट्रेड टैक्स, होल्डिंग टैक्स के विरोध में नगर निगम कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया अौर इसे वापस लेने की मांग की. समिति ने ज्ञापन सौंप कर इसे वापस नहीं लेने पर आंदोलन की चेतावनी दी है. मानगो में ट्रेड लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है तथा 28 दिसंबर तक लाइसेंस नहीं लेने पर दस हजार रुपये विलंब शुल्क तय किया गया है, जिसे समिति ने अव्यवहारिक बताया है.
सौंपे ज्ञापन में समिति ने कहा कि मानगो में अधिकांश लोग किराये की दुकान लेकर व्यवसाय कर रहे हैं, जो मालिक व दुकानदार की आपसी सहमति के आधार पर होता है, लेकिन इस नियम से मालिक एवं दुकानदार को एग्रीमेंट बनाना होगा जो संभव नहीं है, जिसके कारण छोटे दुकानदार परेशान हैं. एग्रीमेंट ग्यारह माह का होता है, फिर उसी दुकान पर बारह माह के लिए ट्रेड लाइसेंस कैसे दिया जा सकता है.
समिति द्वारा कार्यपालक पदाधिकारी के नाम ज्ञापन अभियंता देवेश को सौंपा गया. समिति के प्रतिनिधिमंडल में अध्यक्ष अोंकार नाथ सिंह, शेख बदरूद्दीन, सनाउल्लाह अंसारी, अरविंद कुमार सिंह, आकाश साह, रवि शंकर केपी, राहुल सिंह समेत अन्य लोग शामिल थे.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola