जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती कलकत्ता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने, अधिसूचना जारी
Justice Tapabrata Chakraborty Calcutta High Court West Bengal News
Justice Tapabrata Chakraborty: कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) में जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती को नया एक्टिंग चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.
खास बातें
Justice Tapabrata Chakraborty Acting Chief Justice: कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती को नया कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice) नियुक्त किया गया है. भारत के संविधान के अनुच्छेद 223 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस नियुक्ति पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी है, जिसके बाद केंद्रीय कानून मंत्रालय ने इसकी आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी.
चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम की जगह संभालेंगे कमान
जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस शिवगणनम (Justice TS Sivagnanam) की जगह संभालेंगे. मुख्य न्यायाधीश शिवगणनम का कार्यकाल समाप्त होने और उनके सेवानिवृत्त (Retire) होने के बाद जस्टिस चक्रवर्ती स्वतः अपना नया कार्यभार ग्रहण कर लेंगे.
2013 से हाईकोर्ट में दे रहे हैं सेवा
न्यायिक क्षेत्र में जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती बेहद सम्मानित और अनुभवी नाम हैं. वर्ष 2013 में उन्हें कलकत्ता हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judge) के रूप में पदोन्नत किया गया था. इसके ठीक 2 साल बाद, यानी वर्ष 2015 में वे इसी हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश बने थे. पिछले एक दशक से अधिक समय में उन्होंने कई ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण कानूनी फैसले सुनाये. इसकी वजह से वकीलों और आम जनता के बीच उनकी गहरी साख है.
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Justice Tapabrata Chakraborty Acting Chief Justice: चीफ जस्टिस की नियुक्ति तक पद पर रहेंगे
कलकत्ता हाईकोर्ट देश की सबसे पुरानी अदालतों में एक है. यहां वर्तमान में राज्य सरकार से जुड़े कई बड़े नीतिगत और भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई चल रही है. ऐसे माहौल में जस्टिस चक्रवर्ती के हाथों में कमान आने से कोर्ट की प्रशासनिक व्यवस्था और मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है. वे तब तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बने रहेंगे, जब तक कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर स्थायी चीफ जस्टिस की नियुक्ति नहीं हो जाती.
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By मिथिलेश झा
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