जमशेदपुर: खाली जमीन पर निकाय अब जमीन मालिकों से टैक्स वसूलेगी. अभी तक शहरी क्षेत्र के किसी भी निकाय में खाली जमीन से होल्डिंग के नाम पर टैक्स की वसूली नहीं की जाती थी.
नगर विकास विभाग ने झारखंड नगरपालिका संपत्ति कर(निर्धारण, संग्रह और वसूली) नियमावली तैयार कर ली है. सरकार से मंजूरी मिलते ही निकायों में टैक्स वसूली शुरू होगी. शहर में कई जगहों पर लोगों ने जमीन खरीद कर खाली छोड़ रखा है. अब वैसे जमीन मालिकों से भी निकाय ने टैक्स वूसलने की तैयारी शुरू कर दी है. होल्डिंग टैक्स की वूसली के लिए प्राइवेट एजेंसी को सौंपने पर विचार मंथन चल रहा है. हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है.
जेएनएसी में नहीं होती है होल्डिंग के नाम पर वसूली
जेएनएसी क्षेत्र में अभी होल्डिंग का दर निर्धारित नहीं है. इसकी वजह से होल्डिंग से भी टैक्स की वसूली शुरू नहीं हो पायी है. अब जेएनएसी क्षेत्र में बने आवासों से होल्डिंग के साथ खाली जमीन से भी टैक्स वसूला जायेगा. जेएनएसी क्षेत्र में वाइएमसीएम को होल्डिंग सर्वे का कार्य सौंपा गया है.
जुगसलाई में 5665 भवनों से टैक्स की वसूली
जुगसलाई नगरपालिका क्षेत्र में मकान मूल्य के आधार पर लगभग 5665 भवनों से टैक्स की वसूली होती है. निर्धारित मकान मूल्य का 29. 25} होल्डिंग टैक्स वसूला जाता है. अब यहां भी नये सिरे से लोगों को टैक्स देने के लिए तैयार रहना होगा.
मानगो में 27 हजार होल्डिंग से लिये जा रहे टैक्स
मानगो अक्षेस में वर्तमान में 27 हजार भवनों से सालाना होल्डिंग टैक्स के नाम पर 80 रुपये वसूले जाते हैं. टैक्स का दर यहां काफी पुराना है. हाल के वर्षो में मानगो में कई मकान बने हैं, लेकिन वैध, अवैध के चक्कर में मानगो अक्षेस इनसे टैक्स वसूलना शुरू नहीं किया है. मानगो अक्षेस अब नये सिरे से होल्डिंग टैक्स वसूलेगा.
टैक्स में होगी एक साथ बढ़ोतरी
राज्य में होल्डिंग टैक्स में एकरूपता लाने के लिए होल्डिंग टैक्स का निर्धारण नये सिरे से कर लागू करने की तैयारी चल रही है. इससे आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ना तय है. निकायों को सक्षम बनाने की दिशा में नगर विकास विभाग का अहम निर्णय है. जिसे शुरू करने की तैयारी जोर शोर से चल रही है.