सिदगोड़ा : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा कल

Updated at : 08 Jul 2018 2:27 AM (IST)
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सिदगोड़ा : नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी करार, सजा कल

जमशेदपुर : सिदगाेड़ा थानांतर्गत बागुनहातू रोड नंबर तीन की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने, केरोसिन डाल कर हत्या का प्रयास करने अौर परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी सोनू लोहार काे एडीजे-एक की अदालत ने दोषी करार कर दिया है. इस मामले में कुल आठ लोगों […]

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जमशेदपुर : सिदगाेड़ा थानांतर्गत बागुनहातू रोड नंबर तीन की रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने, केरोसिन डाल कर हत्या का प्रयास करने अौर परिवार के लोगों को जान से मारने की धमकी देने के आरोपी सोनू लोहार काे एडीजे-एक की अदालत ने दोषी करार कर दिया है. इस मामले में कुल आठ लोगों की गवाही कोर्ट में करायी गयी थी.
इस मामले में लड़की ने सिदगाेड़ा थाना में सोनू लोहार के खिलाफ मामला दर्ज कराया था. मामले में कोर्ट ने नौ जुलाई को सोनू लोहार को सजा सुनायेगी. घटना 12 नवंबर 2015 की है. घटना के संबंध में लड़की ने दर्ज मुकदमे में बताया था कि वह घटना के दिन घर से ट्यूशन गयी थी. ट्यूशन से लौटने के दौरान सोनू लोहार ने उसका हाथ पकड़ कर जबरन अपने साथ चलने को कहा. जब उसने चलने से मना किया, तो सोनू लोहार ने उसके पिता व बहन को जान से मारने की धमकी देने लगा.
उसके बाद वह डर से उसके साथ बाइक पर बैठ गयी और वह उसे बिरसानगर स्थित घड़ी पार्क ले जाकर उसके साथ छेड़खानी करने लगा. उसके बाद सोनू लोहार उसके घर दोपहर तीन बजे छोड़ दिया. फिर उसी रात को करीब आठ बजे सोनू लड़की के घर पर आया और उसके साथ दुष्कर्म किया. साथ ही जबरन शादी करने की बात भी कही. जब उसने ऐसा करने से मना किया, तो कमरे में रखे केरोसिन तेल को लड़की के शरीर पर डाल कर आग लगा दी और वहां से फरार हो गया. लड़की के चीखने की आवाज पर उसकी बहन उसे बचाने के लिए आयी. घटना में लड़की काफी जल गयी. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. इस दौरान सोनू ने पुलिस को सूचना देने पर जान मारने की धमकी भी दी. लेकिन पीड़ित परिवार ने सिदगोड़ा थाने में मामला दर्ज करा दिया.
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