एनडीपीएस एक्ट के दो आरोपियों को 10 साल का कारावास

Published by : SUNIL PRASAD Updated At : 14 May 2026 10:15 PM

विज्ञापन

एक लाख रुपये जुर्माना

विज्ञापन

हजारीबाग. व्यवहार न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केएम प्रसाद की अदालत ने एनडीपीएस एक्ट मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. सजा पानेवालों में विशाल कुमार एवं कामेश्वर साव के नाम शामिल हैं. दोनों अभियुक्तों को चरही पुलिस ने मासीपीढ़ी, कोनार पेट्रोल पंप के समीप से 53 पैकेट गांजा के साथ गिरफ्तार किया था. इस संबंध में चरही थाना में मामला दर्ज कर दोनों को जेल भेजा गया था. कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपर लोक अभियोजक मीनाक्षी कंडुलना ने सरकार का पक्ष रखते हुए गवाहों का परीक्षण कराया. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने एवं प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर दोनों अभियुक्तों को दोषी पाते हुए उक्त सजा मुकर्रर की.

मारपीट की घटनाओं में पांच लोग घायल

बरकट्ठा. प्रखंड क्षेत्र में गुरुवार को अलग-अलग स्थानों पर हुई मारपीट की घटना में पांच लोग घायल हो गये. घायलों में ग्राम बेडोकला निवासी सुलेखा कुमारी (24 वर्ष, पति रामचंद्र महतो), हजारीबाग निवासी बालेश्वर पासवान (47 वर्ष, पिता भुनेश्वर पासवान), रिंकू कुमार राणा (37 वर्ष, पिता केदार राणा) तथा ग्राम बरकट्ठा निवासी गीता देवी (32 वर्ष, पति संजय गुप्ता), सहदेव यादव (70 वर्ष) शामिल हैं. सभी का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरकट्ठा में किया गया.

विज्ञापन
SUNIL PRASAD

लेखक के बारे में

By SUNIL PRASAD

SUNIL PRASAD is a contributor at Prabhat Khabar.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola