बकरीद को लेकर सदर अनुमंडल में निषेधाज्ञा लागू
Published by : SUNIL PRASAD Updated At : 27 May 2026 10:47 PM
सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट और बिना अनुमति जुलूस पर रोक
हजारीबाग. बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए हजारीबाग सदर अनुमंडल क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है. यह व्यवस्था 29 मई तक प्रभावी रहेगी. अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि सार्वजनिक स्थानों पर एक साथ पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक लगायी गयी है. साथ ही बिना अनुमति किसी प्रकार के जुलूस या प्रदर्शन की अनुमति नहीं होगी. प्रशासन ने घातक हथियार, आग्नेयास्त्र, लाठी आदि लेकर चलने पर भी प्रतिबंध लगाया है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य माध्यमों पर भड़काऊ, सांप्रदायिक या आपत्तिजनक पोस्ट, ऑडियो और वीडियो साझा करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गयी है. गाय, बछड़ा, सांड़, भैंस और ऊंट की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध की बात कही गयी है. हालांकि यह निषेधाज्ञा पुलिस बल, सरकारी कर्मियों, शादी-विवाह और शव यात्रा पर लागू नहीं होगी.
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