मुहर्रम को लेकर सदर अनुमंडल में धारा 163 लागू, बिना अनुमति नहीं निकलेगा जुलूस
हजारीबाग. मुहर्रम के अवसर पर शांति, सौहार्द एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू
हजारीबाग. मुहर्रम के अवसर पर शांति, सौहार्द एवं विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से सदर अनुमंडल क्षेत्र में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है.सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पाण्डेय द्वारा जारी आदेश के अनुसार 28 जून 2026 की रात्रि 10 बजे तक अथवा जुलूस की समाप्ति तक यह आदेश प्रभावी रहेगा. आदेश के तहत जिला दंडाधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी धार्मिक जुलूस के आयोजन पर रोक रहेगी. जुलूसों में पूर्व रिकॉर्डेड संगीत अथवा डीजे बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर और गुरुद्वारों में किसी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी अथवा जलसे के आयोजन पर भी रोक लगाई गई है.रात्रि 10 बजे के बाद किसी भी धार्मिक जुलूस के संचालन की अनुमति नहीं होगी.प्रशासन ने व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स (ट्विटर) सहित अन्य सोशल मीडिया मंचों पर भड़काऊ, साम्प्रदायिक अथवा आपत्तिजनक संदेश, ऑडियो और वीडियो प्रसारित करने पर सख्त प्रतिबंध लगाया है. उल्लंघन की स्थिति में संबंधित व्यक्ति अथवा ग्रुप एडमिन के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी. हालांकि यह आदेश प्रतिनियुक्त पुलिस बल, सरकारी कर्मियों, शादी-विवाह एवं शवयात्रा पर लागू नहीं होगा.
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