ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पूरी हुई इच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने 3 हफ्ते के लिए विदेश जाने की दी अनुमति

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अभिषेक बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत.

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Abhishek Banerjee Foreign Travel: सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दी. कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी गयी थी चुनौती.

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Abhishek Banerjee Foreign Travel: उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए आंखों के इलाज के लिए 3 सप्ताह के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया. टीएमसी सांसद ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले को शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश यात्रा करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया था.

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज कर दी थी याचिका

इससे पहले 5 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली याचिका को खारिज कर दिया था. उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की थी कि सांसद अपनी चिकित्सीय स्थिति की जांच के लिए राज्य द्वारा संचालित एसएसकेएम (SSKM) अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के समक्ष पेश होने के इच्छुक नहीं थे. हाईकोर्ट ने कहा था कि यदि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित होते, तो डॉक्टरों की परामर्श रिपोर्ट के आधार पर अदालत यह तय कर सकती थी कि उन्हें विदेश में इलाज कराने की आवश्यकता है या नहीं.

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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद हुई थी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वह विदेश यात्रा की अनुमति मांगने वाली अभिषेक बनर्जी की याचिका पर एक सप्ताह के भीतर फैसला सुनाये. उच्च न्यायालय के फैसले के बाद सांसद ने दोबारा शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां से उन्हें तीन सप्ताह के लिए विदेश जाने की मंजूरी मिल गयी.

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डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर ही जा सकेंगे

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी सिर्फ अपने डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर विदेश यात्रा कर सकेंगे. सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को विदेश यात्रा से पहले अपनी यात्रा की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया है. यह पासपोर्ट उन्हें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जारी किया गया था.

यात्रा का कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं होगा

सुप्रीम कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को अपनी यात्रा और ठहरने की जानकारी जांच एजेंसी को देने का निर्देश दिया है. हालांकि, आदेश सुनाये जाने के बाद अभिषेक बनर्जी की ओर से कोर्ट से अनुरोध किया गया कि उनकी यात्रा का कार्यक्रम सार्वजनिक नहीं किया जाये. कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और निर्देश दिया कि इटिनरेरी प्रकाशित नहीं की जायेगी.


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