अभिषेक बनर्जी के पीए की याचिका पर तत्काल सुनवाई से कलकत्ता हाईकोर्ट का इनकार, जानें क्या है मामला

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कलकत्ता हाईकोर्ट.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस नेता अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित रॉय को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने उनकी FIR रद्द करने और दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई की अर्जी पर कहा कि नंबर आने पर ही सुनवाई होगी. जानें इस फैसले के पीछे की वजह.

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कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के वरिष्ठ नेता व सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (PA) सुमित रॉय को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है. अदालत ने पश्चिम बंगाल के अलग-अलग पुलिस थानों में दर्ज चार प्राथमिकियों (FIRs) को रद्द करने और दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई करने की अर्जी खारिज कर दी.

अदालत में लिस्ट के आधार पर ही होगी सुनवाई

रॉय की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई अदालत में सूचीबद्ध मामलों के लिस्ट (Serial Number) के अनुसार ही होगी. अदालत ने टिप्पणी की कि इसी तरह के कई अन्य मामले भी सूची में पहले से पेंडिंग हैं. इसलिए रॉय की याचिका को प्राथमिकता देकर ऊपर लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है.

वकील ने दी 4 अलग-अलग मामलों की जानकारी

सुमित रॉय के वकील त्रिदीप पाइस ने अदालत में तर्क दिया कि जिन 4 प्राथमिकियों को रद्द करने की मांग की जा रही है, वे उन 2 अन्य मामलों से पूरी तरह अलग हैं, जिनमें उनके मुवक्किल को पहले से राहत मिली हुई है. वकील ने 10 अगस्त को मामले पर तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया था, ताकि पुलिस की किसी भी संभावित दंडात्मक कार्रवाई से रॉय को अंतरिम संरक्षण मिल सके.

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जमीन कब्जा मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

इससे पहले बृहस्पतिवार को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) ने पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबनी में सरकारी जमीन कब्जाने से जुड़े कथित धोखाधड़ी के मामले में सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जारी जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया था.

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कैश फॉर जॉब स्कैम में हाईकोर्ट ने दी थी अग्रिम जमानत

इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने सालबनी मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके खिलाफ वे शीर्ष अदालत पहुंचे थे. नौकरी के बदले नकद (Cash-for-Job) घोटाले से जुड़े एक अन्य मामले में सुमित रॉय को हाईकोर्ट से पहले ही अग्रिम जमानत मिल चुकी है.


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मिथिलेश झा

लेखक के बारे में

By मिथिलेश झा

मिथिलेश झा PrabhatKhabar.com में पश्चिम बंगाल राज्य प्रमुख (State Head) के रूप में कार्यरत वरिष्ठ पत्रकार हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 32 वर्षों से अधिक का व्यापक अनुभव है. उनकी रिपोर्टिंग राजनीति, सामाजिक मुद्दों, जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा, कृषि और अन्य समसामयिक विषयों पर केंद्रित रही है, जिससे वे क्षेत्रीय पत्रकारिता में एक विश्वसनीय और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित हुए हैं. अनुभव : पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार में 3 दशक से अधिक काम करने का अनुभव है. वर्तमान भूमिका : प्रभात खबर डिजिटल (prabhatkhabar.com) में पश्चिम बंगाल के स्टेट हेड की भूमिका में हैं. वे डिजिटल न्यूज कवर करते हैं. तथ्यात्मक और जनहित से जुड़ी पत्रकारिता को प्राथमिकता देते हैं. वर्तमान में बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 पर पूरी तरह से फोकस्ड हैं. भौगोलिक विशेषज्ञता : उनकी रिपोर्टिंग का मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल रहा है, साथ ही उन्होंने झारखंड और छत्तीसगढ़ की भी लंबे समय तक ग्राउंड-लेवल रिपोर्टिंग की है, जो उनकी क्षेत्रीय समझ और अनुभव को दर्शाता है. मुख्य विशेषज्ञता (Core Beats) : उनकी पत्रकारिता निम्नलिखित महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में गहरी विशेषज्ञता को दर्शाती है :- राज्य राजनीति और शासन : झारखंड और पश्चिम बंगाल की राज्य की राजनीति, सरकारी नीतियों, प्रशासनिक निर्णयों और राजनीतिक घटनाक्रमों पर निरंतर और विश्लेषणात्मक कवरेज. सामाजिक मुद्दे : आम जनता से जुड़े सामाजिक मुद्दों, जनकल्याण और जमीनी समस्याओं पर केंद्रित रिपोर्टिंग. जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा : पर्यावरणीय चुनौतियों, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रिन्यूएबल एनर्जी पहलों पर डेटा आधारित और फील्ड रिपोर्टिंग. डाटा स्टोरीज और ग्राउंड रिपोर्टिंग : डेटा आधारित खबरें और जमीनी रिपोर्टिंग उनकी पत्रकारिता की पहचान रही है. विश्वसनीयता का आधार (Credibility Signal) : तीन दशकों से अधिक की निरंतर रिपोर्टिंग, विशेष और दीर्घकालिक कवरेज का अनुभव तथा तथ्यपरक पत्रकारिता के प्रति प्रतिबद्धता ने मिथिलेश झा को पश्चिम बंगाल और पूर्वी भारत के लिए एक भरोसेमंद और प्रामाणिक पत्रकार के रूप में स्थापित किया है.

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