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पटाखा दुकानदारों को सुरक्षा नियमों के अनुपालन का निर्देश

Updated at : 18 Oct 2025 9:29 PM (IST)
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पटाखा दुकानदारों को सुरक्षा नियमों के अनुपालन का निर्देश

जिला प्रशासन व अग्निशमन विभाग ने शहर के पटाखे की दुकानों का निरीक्षण किया

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हजारीबाग. दीपावली के मद्देनजर जिला प्रशासन व अग्निशमन विभाग ने पटाखा दुकानों में सुरक्षा व्यवस्था की जांच की. पदाधिकारियों ने विशेषकर फुटपाथ में स्टॉल लगाकर पटाखा बेचनेवाले दुकानदारों को सेफ्टी नियम का अनुपालन करने का निर्देश दिया. कहा कि आपात स्थिति में किसी प्रकार की बड़ी घटना को रोकने के लिए पानी का ड्राम रखें. दुकान के आसपास पटाखा न जलायें. दुकान में क्रेकर का अत्यधिक स्टॉक नहीं रखे. अग्निशमन विभाग के पदाधिकार शैलेंद्र किशोर ने बताया कि क्रेकर बेचनेवाले दुकानदारों के पास लाइसेंस होना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि कई दुकानदारों ने लाइसेंस के लिए आवेदन दिया है. आवेदन की जांच के बाद मानक पूरा करनेवाले दुकानदारों को विभाग लाइसेंस निर्गत करेगा.

अवैध कोयला लदा हाइवा जब्त, चालक को जेल

चरही. थाना क्षेत्र के चरही रेलवे ओवरब्रिज के समीप चरही पुलिस ने अवैध कोयला लदे एक हाइवा (ओडी09पी-4747) को जब्त कर चालक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया. जानकारी के अनुसार 17 अक्तूबर की देर रात अवैध कोयला लदा हाइवा मांडू से चरही की ओर आ रहा था. चरही पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए कोल माइंस एक्ट के तहत हाइवा को जब्त कर चालक छटू कुमार (ग्राम कंकनी) को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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SUNIL PRASAD

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