गैंगवार के बाद हजारीबाग में धारा 144 लागू

Published at :31 May 2017 4:05 PM (IST)
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गैंगवार के बाद हजारीबाग में धारा 144 लागू

हजारीबाग : हजारीबाग मेंआज हुए गैंगवार व जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी के पति लखन साव पर की गयी गोलीबारी के बाद शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. हजारीबाग के एसडीओ मो शब्बीर अहमद के नाम से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि 31 मई, […]

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हजारीबाग : हजारीबाग मेंआज हुए गैंगवार व जिला परिषद अध्यक्ष सुशीला देवी के पति लखन साव पर की गयी गोलीबारी के बाद शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. हजारीबाग के एसडीओ मो शब्बीर अहमद के नाम से इस संबंध में आदेश जारी किया गया है. आदेश में कहा गया है कि 31 मई, 2017 को हजारीबाग सदर थानाबड़ाबाजार के चिस्तिया मुहल्ले में घटित घटना के कारण शहर में विधि व्यवस्था भंग होने का खतरा उत्पन्न हो गया है. ऐसे में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू करना जरूरी है अौर इसे लागू किया जा रहा है.

इसके तहत एक साथ पांच व्यक्ति शहर में नहीं घूमेंगे. हथियार व अस्त्र लेकर घूमने पर प्रतिबंध रहेगा. जुलूस, उत्तेजक भाषण, लाउडस्पीकर बजाने, उत्तेजक नारा लगाने पर प्रतिबंध रहेगा. आम जनजीवन को प्रभावित करने वाले किसी भी कार्य पर प्रतिबंध रहेगा. सड़क जाम पर प्रतिबंध रहेगा व सरकारी कार्यालयों में अवरोध नहीं पैदा किया जा सकेगा. हालांकि इस आदेश से सरकारी कर्मचारी, पदाधिकारी, पुलिस बल, उत्खनन कार्य में लगे मजदूर-कर्मचारी मुक्त रहेंगे.

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