तीनों दोषियों को 10-10 साल की सजा

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हजारीबाग : विस्फोटक पदार्थ की खरीद-बिक्री के आरोप में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनायी गयी है. वहीं 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सुनाया है. दोषियों में रौशन जमीर, नागेश्वर प्रसाद मेहता और अशोक मेहता शामिल हैं. वहीं एक आरोपी बजरंगी […]

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हजारीबाग : विस्फोटक पदार्थ की खरीद-बिक्री के आरोप में तीन दोषियों को 10-10 वर्ष की सजा सुनायी गयी है. वहीं 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. यह निर्णय अपर सत्र न्यायाधीश संजय कुमार सिंह ने सुनाया है. दोषियों में रौशन जमीर, नागेश्वर प्रसाद मेहता और अशोक मेहता शामिल हैं. वहीं एक आरोपी बजरंगी सिंह को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया.

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तीनों को विस्फोटक अधिनियम की धारा 3-4 एवं धारा-चार में दोषी पाया गया. घटना 31 अक्तूबर 2011 की है. तत्कालीन सदर मुफस्सिल थाना प्रभारी सुजीत कुमार के बयान पर मामला दर्ज हुआ था. प्राथमिकी के अनुसार गुप्त सूचना पर इचाक में एक पिकअप वैन को विशाल ढाबा के पास रोका गया. पुलिस को देख वैन में सवार सभी लोग भागने लगे. एक को खदेड़ कर पकडा गया. उसी की निशानदेही पर तीन अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था.

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