तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना

Updated at : 11 Oct 2025 9:12 PM (IST)
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तंबाकू उत्पादों की बिक्री करने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना

विशेष जांच व छापेमारी अभियान चलाया गया

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गुमला. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी प्रकाश चंद्र गुगी व जिला तंबाकू नियंत्रण सलाहकार वंदना स्मिता होरो ने शनिवार को गुमला में कोटपा एक्ट के तहत विशेष जांच व छापेमारी अभियान चलाया. अभियान के दौरान सदर हॉस्पिटल गुमला समेत शहर के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल व फास्ट फूड सेंटरों का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के क्रम में महेंद्र कुमार, राजकुमार साहू, अनमोल कुमार, प्रकाश साहू, विनय गोप, दिलीप कुमार, जगदीश साहब, जितेंद्र कुमार, परवाह साहू व देवंती देवी के प्रतिष्ठानों में तंबाकू व निकोटीन उत्पादों की बिक्री होती पायी गयी. यह कार्रवाई स्कूलों, विद्यालयों, शैक्षणिक संस्थाओं सरकारी भवनों व अस्पताल क्षेत्र के 100 गज दायरे में हुई, जो कोटपा एक्ट के नियमों का उल्लंघन है. मौके पर सभी विक्रेताओं को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तत्काल बंद करने की सख्त हिदायत दी गयी तथा कोटपा एक्ट के तहत अर्थदंड (जुर्माना) लगाया गया. जितेंद्र होटल, अपना होटल, इंडियन फास्ट फूड व पुष्पांजलि होटल के निरीक्षण में प्रतिष्ठानों में स्वच्छता की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी. कुछ के पास खाद्य सुरक्षा लाइसेंस एवं मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी अद्यतन नहीं थे. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने ऐसे प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया कि वे तुरंत अपने लाइसेंस का नवीनीकरण करें. कर्मचारियों का मेडिकल चेकअप कराये और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दें. कहा कि इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी और जो प्रतिष्ठान दोबारा तंबाकू उत्पादों की बिक्री करते पाये जायेंगे. उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन या रद्दीकरण की सख्त कार्रवाई की जायेगी. अभियान का उद्देश्य है कि गुमला जिला पूरी तरह तंबाकू मुक्त व स्वच्छ वातावरण वाला जिला बने.

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