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पांच अभियुक्तों को उम्रकैद व 50-50 हजार रुपये जुर्माना

जिला न्यायाधीश तृतीय भूपेश कुमार की अदालत ने सुनायी सजा

गुमला. गुमला के जिला न्यायाधीश तृतीय भूपेश कुमार की अदालत ने मंगलवार घाघरा प्रखंड के कोहीपाठ महुआटोली निवासी पुनई उरांव व मंगलदेव उरांव हत्याकांड मामले में फैसला सुनाया. हत्या में शामिल पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी. अभियुक्तों में महादेव उरांव, रामाशंकर उरांव, शंकर उरांव, लच्छू उरांव व त्रिदेव उरांव शामिल हैं. पांचों अभियुक्तों को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा व 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन-तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. घटना 27 अक्तूबर 2018 की है. इस संबंध में मृतक पुनई उरांव के छोटे भाई डिमच उरांव ने घाघरा थाना में अज्ञात अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें कहा गया था कि घटना के दिन उसके भाई पुनई उरांव व मंगलदेव उरांव उसका स्पेलेंडर बाइक (जेएच-01-9153) से करमा पर्व मनाने के लिए गुनिया गांव गये थे, जो रात को वापस नहीं आये. 29 अक्तूबर 2018 की सुबह सूचना मिली कि तारागुटू अंबाटोली के बीच नहर पुल के पास पुनई उरांव व मंगलदेव उरांव गिरे पड़े हैं. सूचना के बाद जब परिवार के लोग नहर के पास पहुंचे, तो देखा कि पुनई उरांव व मंगलदेव उरांव मृत पड़े है. इसके बाद आसपास पूछने पर पता चला कि पुनई उरांव एवं मंगलदेव उरांव एक लड़की के साथ घूम रहे थे. वहीं मेरा भाई पुनई उरांव व मंगलदेव उरांव को किसी अज्ञात अपराधियों ने पत्थर से कूच कर हत्या कर दी थी.

प्रेम-प्रसंग में हुई थी दो दोस्तों की हत्या

त्रि-कोणीय प्रेम-प्रसंग में घाघरा के महुआटोली कुहीपाट गांव निवासी पुनई उरांव व मंगलदेव उरांव की हत्या हुई थी. हत्या में शामिल पांच अभियुक्त जिनमें मुख्य आरोपी त्रिदेव उरांव व उसके दोस्त रामाशंकर उरांव, शंकर उरांव, लच्छू उरांव व महादेव उरांव शामिल हैं. गांव की एक युवती से मंगलदेव उरांव प्रेम करता था. हालांकि कुछ दिनों से किसी बात को लेकर दोनों में बातचीत बंद थी. घटना के दिन मंगलदेव की मुलाकात उक्त युवती से हो गयी. उस समय मंगलदेव का दोस्त पुनई उरांव भी साथ में था. फिर दोनों में बातचीत हुई. इसके बाद एक ही बाइक से मंगलदेव अपनी प्रेमिका और दोस्त पुनई के साथ घूमने निकल पड़े. तभी युवती के दूसरे प्रेमी त्रिदेव को इसकी जानकारी हो गयी. त्रिदेव अपने चार दोस्तों के साथ पहुंचा और मंगल देव को घेर लिया. इस दौरान त्रिदेव व उक्त युवती के बीच कहासुनी होने लगी. मंगलदेव व पुनई बीच-बचाव करने लगे. इसके बाद त्रिदेव ने अपने चार दोस्तों के साथ मिल कर मंगलदेव व पुनई की पत्थर से कूच कर हत्या कर दी थी.

नाबालिग की गवाही पर अभियुक्तों को मिली सजा

दोहरे हत्याकांड मामले के दूसरे दिन ही पुलिस ने उपरोक्त पांचों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं हत्या के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बन गया था. इस मामले में हत्या की गवाही एक 15 वर्षीय नाबालिग ने अपना बयान दिया. इसके आधार पर उपरोक्त अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी.

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Prabhat Khabar News Desk
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