निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण व संग्रहण के लिए बनी जिला स्तरीय समिति

Updated at : 08 Apr 2026 9:03 PM (IST)
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निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण व संग्रहण के लिए बनी जिला स्तरीय समिति

उपायुक्त ने समिति को सौंपी निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क की निगरानी व संग्रहण की जिम्मेवारी

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गुमला. जिला शिक्षा विभाग गुमला की बैठक उपायुक्त प्रेरणा दीक्षित की अध्यक्षता में बुधवार को हुई. बैठक में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के प्रावधानों के आलोक में जिले के निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण व संग्रहण को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये. मौके पर जिला स्तरीय शुल्क निर्धारण समिति का गठन किया गया. समिति में जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी, जिला लेखा पदाधिकारी लोहरदगा और खूंटी, गुमला, सिमडेगा, बिशुनपुर व सिसई विधानसभा व संसदीय क्षेत्र के प्रतिनिधि समेत अन्य सदस्यों को शामिल किया गया है. उपायुक्त ने समिति को निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क की निगरानी व संग्रहण की जिम्मेवारी सौंपी गयी है. उपायुक्त द्वारा निर्देश दिया गया कि सभी निजी विद्यालयों द्वारा निर्धारित शुल्क की जांच अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप की जाये तथा यदि किसी विद्यालय द्वारा शुल्क में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि की जाती है, तो ऐसे मामलों को अनिवार्य रूप से जिला समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाये. उन्होंने स्पष्ट किया कि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी, जिसमें प्रथम उल्लंघन पर आर्थिक दंड तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में अधिक कठोर दंड के साथ विद्यालय की मान्यता समाप्त करने तक की कार्रवाई शामिल होगी. उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों व निजी विद्यालय प्रबंधन को अधिनियम व विभागीय दिशा-निर्देशों की प्रति उपलब्ध कराने तथा उसका गहन अध्ययन कर पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिया. बैठक में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय, झारखंड आवासीय विद्यालय व नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालय की नामांकन सूची को अनुमोदित किया गया तथा शेष रिक्त सीटों पर अविलंब नामांकन प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया. इसके अलावा माध्यमिक विद्यालयों के जोन निर्धारण से संबंधित प्रस्तावों को भी स्वीकृति प्रदान की गयी. बैठक में जिला शिक्षा अधीक्षक, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी पालकोट, अतिरिक्त जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी, झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला एवं जिले के सभी वार्डेन शामिल थे.

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