जी...पहले चरण का नामांकन 26 से, मतदान 22 को

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 23 Oct 2015 6:13 PM

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जी…पहले चरण का नामांकन 26 से, मतदान 22 को : त्रिस्तरीय-पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी. 23 गुम 23 में प्रेस कांफ्रेंस में डीसी, एसपी व उपनिर्वाचन पदाधिकारीप्रतिनिधि, गुमला.त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2015 की अधिसूचना शुक्रवार को जारी हो गयी. गुमला जिला अंतर्गत 12 प्रखंडों की 159 पंचायतों में कुल चार चरणों में मतदान होगा. जिसमें प्रथम चरण […]

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जी…पहले चरण का नामांकन 26 से, मतदान 22 को : त्रिस्तरीय-पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी. 23 गुम 23 में प्रेस कांफ्रेंस में डीसी, एसपी व उपनिर्वाचन पदाधिकारीप्रतिनिधि, गुमला.त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2015 की अधिसूचना शुक्रवार को जारी हो गयी. गुमला जिला अंतर्गत 12 प्रखंडों की 159 पंचायतों में कुल चार चरणों में मतदान होगा. जिसमें प्रथम चरण का मतदान 22 नवंबर को प्रात: सात बजे से अपराह्न तीन बजे तक होगा. इसमें नामांकन 26 अक्तूबर से शुरू होगा, जो 30 अक्तूबर तक चलेगा. वहीं 31 अक्तूबर से दो नवंबर तक नामांकन पत्रों की स्क्रुटनी होगी. तीन व चार नंवबर की तिथि अभ्यर्थियों के नाम वापसी के लिए निर्धारित है. जबकि पांच नवंबर को अभ्यर्थियों के बीच चुनाव चिह्न आवंटन किया जायेगा. उक्त जानकारी गुमला डीसी दिनेशचंद्र मिश्र, एसपी भीमसेन टुटी, उप निर्वाचन पदाधिकारी अरुण कुमार व जिला पंचायती पदाधिकारी राजीव रंजन कुमार ने संयुक्त रूप से दी. वे शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दे रहे थे. डीसी ने बताया कि चुनाव की कुछ तैयारी बाकी है. जिसे मतदान से पूर्व पूरा कर लिया जायेगा. आचार संहिता के दौरान जिले में किसी भी प्रकार के नयी योजना पारित नहीं की जायेगी. लेकिन पूर्व से जो योजना संचालित है. उसपर काम चलेगा. नामांकन पत्र की खरीदारी के लिए संबंधित पंचायत के संबंधित प्रखंड मुख्यालय कार्यालय में दो-दो काउंटर बनाया गया है. डीसी ने बताया कि चुनाव के दौरान अभ्यर्थियों के व्यय पर निगरानी हेतु तीन व्यय प्रेक्षक व तीन सामान्य प्रेक्षक प्रतिनियुक्त किया गया है. एसपी भीमसेन टुटी ने बताया कि चुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना प्राथमिकता है. इससे पूर्व मेरे कार्यकाल के दौरान विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो चुका है. उन चुनावों के दौरान पुलिस प्रशासन की ओर से जो खामियां थी. उसे ध्यान में रखते हुए तैयारी किया गया है. शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने के लिए जिले में पुलिस जवानों को तैनात किया जायेगा. पालकोट प्रखंड की फैक्ट फाइल पंचायत की संख्या- 14वार्ड सदस्य की संख्या – 161मतदान केंद्र की संख्या – 161पंचायत समिति की संख्या -16जिला परिषद की संख्या – 02पुरुष मतदाता- 27223महिला मतदाता- 26820गुमला प्रखंड की फैक्ट फाइल पंचायत की संख्या – 25वार्ड सदस्य की संख्या – 325मतदान केंद्र की संख्या – 325पंचायत समिति की संख्या – 32जिला परिषद की संख्या – 03पुरुष मतदाता- 50161महिला मतदाता- 48768प्रत्याशी यहां करेंगे नामांकनप्रथम चरण के मतदान के लिए पालकोट व गुमला में 26 अक्तूबर से नामांकन शुरू हो जायेगा. जिसमें पालकोट में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य व मुखिया बीडीओ सरोज एनी तिर्की, पंचायत समिति सदस्य बसिया एसडीओ अमर कुमार व जिला परिषद सदस्य के प्रत्याशी गुमला एसी अशोक कुमार साह के समक्ष नामांकन करेंगे. वहीं गुमला में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य बीडीओ उमेश कुमार स्वांसी, मुखिया सीओ सुनील चंद्र, पंचायत समिति सदस्य गुमला एसडीओ डॉक्टर नेहा अरोड़ा और जिला परिषद के सदस्य एसी अशोक कुमार साह के समक्ष नामांकन करेंगे. अभ्यर्थियों का नामांकन शुल्क चुनाव में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का नामांकन शुल्क निर्धारित किया गया है. इसके तहत सामान्य वर्ग के सदस्यों का नामांकन शुल्क 100 रुपये तथा अजा, अजजा, अन्य व पिछड़ा वर्ग महिला का नामांकन शुल्क 50 रुपये है. इसी तरह पंचायत समिति सदस्य सामान्य का 250 व अजा, अजजा, अन्य व पिछड़ा वर्ग महिला का 125, मुखिया पद सामान्य का 250 व अजा, अजजा, अन्य व पिछड़ा वर्ग महिला का 125 तथा जिला परिषद सदस्य सामान्य का 500 व अजा, अजजा, अन्य व पिछड़ा वर्ग महिला का 250 रुपये नामांकन शुल्क लगेगा. चुनाव खर्च पर नजर रखेंगे प्रेक्षकसबसे कम खर्च वार्ड सदस्य व सबसे अधिक राशि जिला परिषद सदस्य के कर सकते हैं. चुनाव आयोग के गाइडलाइन के अनुसार सदस्य 10 हजार, पंचायत समिति सदस्य 50 हजार, मुखिया 60 हजार तथा जिप परिषद सदस्य के अभ्यर्थी 1.50 लाख रुपये तक खर्च कर सकते हैं. वहीं अभ्यर्थियों के व्यय पर नजर रखने के लिए तीन व्यय प्रेक्षक व तीन सामान्य प्रेक्षक जिले में तैनात रहेंगे. चुनाव के दौरान प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के सदस्य व पंचायत समिति सदस्य अपने पक्ष में मतदान कराने हेतु वाहन से प्रचार-प्रसार नहीं कर सकते हैं. जबकि मुखिया दो और जिला परिषद सदस्य चार वाहनों का उपयोग कर सकते हैं. चार रंग के होंगे मतपत्र ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के पद पर खड़ा होने वाले प्रत्याशियों के अलग-अलग रंग का मतपत्र रहेगा. ग्राम पंचायत सदस्य का उजला, मुखिया का हल्का गुलाबी, पंचायत समिति सदस्य का हल्का हरा और जिला परिषद सदस्य का हल्का पीला रंग का मतपत्र रहेगा.

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