डीटीओ ऑफिस गोड्डा पर लगाया 5000 रुपये जुर्माना

Updated at : 19 Aug 2025 10:20 PM (IST)
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डीटीओ ऑफिस गोड्डा पर लगाया 5000 रुपये जुर्माना

सेवा में त्रुटि प्रमाणित होने पर जिला उपभोक्ता फोरम गुमला ने की कार्रवाई

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गुमला. सेवा में त्रुटि प्रमाणित होने पर जिला उपभोक्ता फोरम गुमला ने डीटीओ ऑफिस गोड्डा पर पांच हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए 60 दिनों के अंदर त्रुटि में सुधार करने का आदेश पारित किया है. शिकायतकर्ता राम कुमार सिंह जो गुमला शहर के पंडित मोहल्ला वार्ड नंबर 19 ज्योति संघ के समीप रहते हैं. उन्होंने 2011 में एक इंडिका कर खरीदी थी. इसके लिए उन्होंने टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड से 2,38,000 रुपये लोन लिए थे और कार का रजिस्ट्रेशन डीटीओ ऑफिस सिमडेगा में कराया था, जहां उनके कार का नंबर (JH- 20A-7112) मिला था. शिकायतकर्ता ने अपना लोन 2015 में पूरा चुकता कर दिया था. लेकिन वर्ष 2018 में शिकायतकर्ता रांची में चल रहे जांच के दौरान पकड़ा गया. जब गाड़ी के सभी कागजात जांच अधिकारी को दिखाया गया, तो जांच अधिकारी ने कहा कि आपका यह कागज फर्जी है. तब आश्चर्यचकित शिकायतकर्ता ने टाटा मोटर्स के एजेंट और डीटीओ ऑफिस सिमडेगा से संपर्क साधा, जहां से कहा गया कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सही है. लेकिन जांच अधिकारी ने फाइन के रूप में 3000 रुपये ले लिए. इसके बाद राम कुमार सिंह ने अपनी गाड़ी रवि कुमार को बेच दी. लेकिन नाम ट्रांसफर के दौरान यह बात सामने आयी की इस नंबर की गाड़ी गोड्डा में पंजीकृत है और किसी राजेश कुमार मेहता के नाम पर है. तब शिकायतकर्ता ने डीटीओ ऑफिस सिमडेगा को पत्र लिख कर पंजीकरण में सुधार करने का आग्रह किया. इसके आलोक में डीटीओ ऑफिस सिमडेगा ने डीटीओ ऑफिस गोड्डा को पत्र लिख कर सुधार करने का आग्रह किया. इसके आधार पर डीटीओ ऑफिस गोड्डा ने राजेश कुमार मेहता को नोटिस भेज कर गाड़ी के कागजातों के साथ ऑफिस बुलाया. लेकिन मेहता गोड्डा ऑफिस नहीं पहुंचे, जिस कारण सुधार नहीं हो सका. दरअसल सिमडेगा के डीटीओ ऑफिस का रजिस्ट्रेशन JH 17 से शुरू होता है और गोड्डा का रजिस्ट्रेशन नंबर JH 20 से और राजेश कुमार मेहता की गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करते समय डीटीओ ऑफिस गोड्डा में मानवीय भूल के कारण JH 20 के स्थान पर JH 17 लिख दिया गया था, जो शिकायतकर्ता के लिए परेशानी का कारण बना. परिणाम स्वरूप लाचार होकर शिकायतकर्ता राम कुमार सिंह जिला उपभोक्ता फोरम गुमला में शिकायत वाद दाखिल किया. गवाहों व प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष ओमप्रकाश पांडेय, सदस्य सरला गंझू और सैयद अली हसन फातमी ने डीटीओ ऑफिस गोड्डा को 60 दिनों के अंदर संबंधित त्रुटि को सुधार करने और मानसिक यातना शिकायतकर्ता की परेशानी को देखते हुए उसे 5000 भुगतान करने का आदेश पारित किया है.

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