दुष्कर्म मामले में पास्टर को आजीवन कारावास

गुमला : पांच वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिये गये कुरूमगढ़ निवासी धर्म प्रचारक पास्टर चरकू उरांव (46) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. गुमला में एडीजे वन लोलार्क दुबे की अदालत ने गुरुवार को आरोपी पास्टर चरकू को धारा 376ए, बी एवं पोस्को एक्ट के तहत सजा सुनायी. 25 हजार […]
गुमला : पांच वर्षीया बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी करार दिये गये कुरूमगढ़ निवासी धर्म प्रचारक पास्टर चरकू उरांव (46) को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी. गुमला में एडीजे वन लोलार्क दुबे की अदालत ने गुरुवार को आरोपी पास्टर चरकू को धारा 376ए, बी एवं पोस्को एक्ट के तहत सजा सुनायी. 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.
जुर्माना की राशि नहीं देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ सकती है. इस केस में सरकारी पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक चंपा कुमारी व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मकसूद आलम ने पैरवी की थी. घटना 15 नवंबर 2018 की है.
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