नाबालिग को शादी का झांसा देकर यौन शोषण के आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास

फेसबुक व इंस्टाग्राम पर पीड़िता का आपत्तिजनक फोटो किया था वायरल
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन ने नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोप में दोषी पाकर एक को सजा सुनायी है. कोर्ट ने आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा एवं 20 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी को छह महीने की सजा अलग से काटनी होगी. हालांकि कोर्ट ने आरोपी को भादवि की धारा 452 एवं 323 में भी दोषी पाकर सजा दी है. सभी सजायें साथ-साथ चलाने का आदेश दिया है. सजावार आरोपी भगत मुर्मू उर्फ भागवत मुर्मू पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के अमुआर का रहने वाला है. आरोपी के विरुद्ध पीड़िता ने पोड़ैयाहाट थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. 2 फरवरी 2023 को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार नाबालिग पीड़िता पोड़ैयाहाट बाजार में रहकर पढाई करती थी. कॉलेज आने-जाने के क्रम में आरोपी और पीड़िता में नजदीकियां बढीं और आरोपी ने शादी का झांसा देकर पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर दिया. जब पीड़िता को पता चला कि उसका प्रेमी भगत उर्फ भागवत मुर्मू पहले से शादीशुदा है और वह उसे धोखे में रखा है, तो पीड़िता ने बातचीत बंद कर दिया. कुछ समय बाद आरोपी 31 जनवरी 2023 की संध्या चार बजे के आसपास पीड़िता के कमरे में आया और पीड़िता के साथ मारपीट किया. साथ ही पीड़िता की आपत्तिजनक फोटो (जो उसने खींच कर रख लिया था) को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया. दर्ज प्राथमिकी पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा और कोर्ट में आरोपी के विरुद्ध चार्ज सीट दाखिल की. कोर्ट में कुल आठ गवाहों की गवाही हुई, जिसके आधार पर कोर्ट ने उक्त फैसला सुनाया. कोर्ट ने निर्णय की मुफ्त प्रति देते हुए सजावार आरोपी को सजा काटने हेतु जेल भेज दिया.
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