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बंदियों को पैरवी के लिए अधिवक्ता मुहैया करायेगी डालसा : सचिव

बंदियों को केवल जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन देने की जरूरत

डालसा की ओर से जेल में बंद बंदियों को कानून की जानकारी दी गयी. अध्यक्ष सह प्रधान जिला जज रमेश कुमार एवं सचिव दीपक कुमार के निर्देश पर मंडल कारा परिसर में रविवार को जेल अदालत का आयोजन किया गया. इस दौरान बंदियों को कानून की जानकारी दी गयी. मौके पर सचिव दीपक कुमार ने बंदियों के विधिक सहायता की स्थिति की पड़ताल की. कहा कि बंदियों को पैरवी के लिए विधिक सहायता प्राप्त करने का प्रविधान हैं. इसके तहत पैरवी के लिए अधिवक्ता मुहैया कराया जाता है. विधिक सहायता से संबंधित मामले की सुनवाई को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से लीगल एड डिफेंस काउंसिल का गठन किया गया है, जो विधिक सहायता मुहैया कराने में अहम कड़ी का काम करते हैं. कहा कि बंदियों को केवल जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन देने की जरूरत हैं. विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए जेल प्रशासन के माध्यम से आवेदन देने की जरूरत है. मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल के चीफ संजय कुमार सहाय, अजीत कुमार, रितेश कुमार सिंह, राहुल कुमार, लिली कुमारी, आयुष राज आदि थे.

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