गोड्डा बैल विवाद हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट से 4 सजायाफ्ताओं को बड़ी राहत, हाईकोर्ट के फैसले को बदला

Published by : Sameer Oraon Updated At : 11 Apr 2026 7:50 PM

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सुप्रीम कोर्ट

Godda Murder Case: गोड्डा में बैल द्वारा भूसा खाने के विवाद में हुई हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बड़ी राहत दी है. 2009 की इस घटना में निचली अदालत ने उम्रकैद और हाईकोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे 'भुगती गई अवधि' तक कम कर दिया है. पढ़ें सर्वोच्च अदालत ने क्यों सुनाया यह फैसला?

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Godda Murder Case, गोड्डा (राणा प्रताप की रिपोर्ट): सुप्रीम कोर्ट ने गोड्डा जिले के साल 2009 के हत्याकांड में चार दोषियों को बड़ी राहत देते हुए उनकी सजा की अवधि को कम कर दिया है. जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कपिलदेव मंडल व अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया. पीठ ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि घटना 17 साल पुरानी है और दोषी पहले ही लगभग दो वर्ष की सजा काट चुके हैं, इसलिए न्याय के हित में इसे पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित करना उचित होगा.

बैल भगाने पर हुआ था विवाद

यह मामला 16 अप्रैल 2009 का है, जब एक युवक अपने घर पर मुरही (लाई) बना रहा था. इसी दौरान आरोपियों में से एक का बैल वहां आकर भूसा खाने लगा. युवक द्वारा बैल को भगाए जाने पर विवाद शुरू हो गया. इस बहस के दौरान दिलीप मंडल ने युवक के सिर पर लाठी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई. गोड्डा की निचली अदालत ने इस मामले में चार आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

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हाईकोर्ट ने बदला था फैसला, अब सुप्रीम कोर्ट की मुहर

आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने इसे ‘इरादतन हत्या’ के बजाय ‘गैर-इरादतन हत्या’ का मामला माना और उम्रकैद को बदलकर पांच साल के कठोर कारावास में तब्दील कर दिया था. इसके खिलाफ दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पाया कि अपीलकर्ता मुकदमे और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अधिकांश समय जमानत पर रहे और हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ही उन्हें हिरासत में लिया गया.

सजा को भुगती गई अवधि तक घटाया

खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इन सभी को आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी माना जाता है. अदालत ने कहा, “औसतन प्रत्येक अपीलकर्ता ने लगभग दो वर्ष की सजा भुगती है. घटना की उत्पत्ति और परिस्थितियों को देखते हुए हम सजा को पहले से भुगती गई अवधि तक कम करते हैं.” इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इन अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मामले को निष्पादित कर दिया.

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लेखक के बारे में

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समीर उरांव, डिजिटल मीडिया में सीनियर जर्नलिस्ट हैं और वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में सीनियर कटेंट राइटर के पद पर हैं. झारखंड, लाइफ स्टाइल और स्पोर्ट्स जगत की खबरों के अनुभवी लेखक समीर को न्यूज वर्ल्ड में 5 साल से ज्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है. वह खबरों की नब्ज पकड़कर आसान शब्दों में रीडर्स तक पहुंचाना बखूबी जानते हैं. साल 2019 में बतौर भारतीय जनसंचार संस्थान से पत्रकारिता करने के बाद उन्होंने हिंदी खबर चैनल में बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद समीर ने डेली हंट से होते हुए प्रभात खबर जा पहुंचे. जहां उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग और वैल्यू ऐडेड आर्टिकल्स लिखे, जो रीडर्स के लिए उपयोगी है. कई साल के अनुभव से समीर पाठकों की जिज्ञासाओं का ध्यान रखते हुए SEO-ऑप्टिमाइज्ड, डेटा ड्रिवन और मल्टीपल एंगल्स पर रीडर्स फर्स्ट अप्रोच राइटिंग कर रहे हैं.

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