गोड्डा में नाबालिग से गैंगरेप के छह दोषियों को उम्रकैद
Published by : Prabhat Khabar News Desk Updated At : 15 May 2026 6:46 PM
गोड्डा में गैंगरेप के चार आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
स्पेशल पॉक्सो कोर्ट का बड़ा फैसला, सभी आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना भी कोर्ट प्रतिनिधि, गोड्डा स्पेशल पॉक्सो कोर्ट सह डीजे प्रथम कुमार पवन की अदालत ने नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में छह आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी है. अदालत ने सभी दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. सजा पाने वालों में रमेश हेंब्रम, जीतेंद्र बास्की, प्रकाश हांसदा, जीतेंद्र हांसदा, बाबूराम बास्की और एलबीनोस हेंब्रम शामिल हैं. सभी आरोपी पोड़ैयाहाट थाना क्षेत्र के दादुघुटु गांव के रहने वाले हैं. मामले में साहिबगंज जिले के रांगा थाना क्षेत्र की पीड़िता की मां ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. आवेदन में बताया गया था कि उसकी नाबालिग बेटी की मोबाइल के माध्यम से जीतेंद्र बास्की से बातचीत होती थी. दोनों ने 25 अक्तूबर 2024 को मिलने का तय किया था. तय कार्यक्रम के अनुसार पीड़िता साहिबगंज से गोड्डा बस स्टैंड पहुंची, जहां से जीतेंद्र बास्की उसे बाइक से अपने गांव ले जा रहा था. आरोप है कि रास्ते में करीब 12-13 युवकों ने जबरन नाबालिग को पहाड़ की गुफा में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म किया. अगले दिन सुबह दो युवकों ने पीड़िता को खाना खिलाकर वाहन में बैठाया और किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी. घर पहुंचने पर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बतायी, जिसके बाद पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 130/2024 दर्ज किया गया. पुलिस अनुसंधान में मामला सत्य पाया गया. विचारण के दौरान अदालत में कुल 10 गवाहों की गवाही हुई. गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने सभी आरोपियों को बीएनएस की धारा 70(2) के तहत दोषी पाते हुए सजा सुनायी. अदालत ने पीड़िता के आर्थिक पुनर्वास और सहायता के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु निर्णय की प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को भी भेजी है. मामले में सरकार की ओर से पीपी जावेद हुसैन ने पक्ष रखा. तस्वीर:- 42 सिविल कोर्ट भवन की
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