जानलेवा हमला के आरोपित की जमानत खारिज

Updated at : 29 Mar 2017 5:59 AM (IST)
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जानलेवा हमला के आरोपित की जमानत खारिज

गोड्डा : घर में बंधक बना कर मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोपित मो वशीर एवं बीबी कुलसुम की अग्रिम जमानत को पीडीजे उमाशंकर प्रसाद सिंह ने खारिज कर दिया. दोनों आरोपित हनवारा थाना अंतर्गत दहिया गांव के रहनेवाले हैं. दोनों ने गांव के बीबी जेबुन के साथ मारपीट की थी. 22 अप्रैल 2016 […]

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गोड्डा : घर में बंधक बना कर मारपीट व जानलेवा हमला करने के आरोपित मो वशीर एवं बीबी कुलसुम की अग्रिम जमानत को पीडीजे उमाशंकर प्रसाद सिंह ने खारिज कर दिया. दोनों आरोपित हनवारा थाना अंतर्गत दहिया गांव के रहनेवाले हैं. दोनों ने गांव के बीबी जेबुन के साथ मारपीट की थी. 22 अप्रैल 2016 की घटना है.

घायल बीबी जेबुन का इलाज पहले महागामा सदर अस्पताल उसके बाद मायागंज भागलपुर में हुआ. पीड़ित जैबुन ने कोर्ट में17 जून को मुकदमा दर्ज कराया था. दर्ज पीसीआर 365/16 को हनवारा थाना में अनुसंधान एवं प्राथमिकी दर्ज करने हेतु भेजा. हनवारा थाना में छह अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी.

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