दहेज प्रताड़ना के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज

Published at :11 Aug 2016 7:11 AM (IST)
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दहेज प्रताड़ना के आरोपित की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में विमल प्रसाद गंर्धव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. एसकी पत्नी ने दहेज के लिए मारपीट करने के आरोप में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उल्लेख किया गया है कि दुमका […]

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गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश उमाशंकर प्रसाद सिंह की अदालत ने बुधवार को दहेज प्रताड़ना के मामले में विमल प्रसाद गंर्धव की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है. एसकी पत्नी ने दहेज के लिए मारपीट करने के आरोप में नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी. इसमें उल्लेख किया गया है कि दुमका हंसडीहा क्षेत्र के चीना डंगाल के विमल प्रसाद गंर्धव की शादी गंगटा काली मंदिर मोहल्ला की गुड़िया देवी के साथ 2004 में हुई थी.

शादी के बाद विमल व गुड़िया के बीच सब ठीक रहा. इसके बाद दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. उस पर एक लाख रुपये व मोटरसाइकिल मायके से लाने का दवाब दिया जाने लगा. इस बीच उसके साथ आरोपित ने मारपीट भी की. इसको लेकर गुड़िया के मायके वालों ने पंचायती करायी, लेकिन आरोपित नहीं माने. अंत में 13 नवंबर 2014 नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. गिरफ्तारी से बचने के लिए आरोपित ने सत्र न्यायालय में अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया था. जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया.

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