रेलवे संवेदक पर कोर्ट में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज

गोड्डा : बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिले के तारापुर थानान्तर्गत गाजीपुर निवसी रेलवे संवेदक मो उमर फारुख पर सीजेएम के न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ है. उमर फारूख पर न्यायालय में मुकदमा मेहरमा थाना के गोविंदपुर निवासी योगेश प्रसाद महतो ने दाखिल किया है. न्यायालय में दर्ज पीसीआर संख्या 105/2016 के अनुसार योगेश प्रसाद महतो […]
गोड्डा : बिहार राज्य अंतर्गत मुंगेर जिले के तारापुर थानान्तर्गत गाजीपुर निवसी रेलवे संवेदक मो उमर फारुख पर सीजेएम के न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ है. उमर फारूख पर न्यायालय में मुकदमा मेहरमा थाना के गोविंदपुर निवासी योगेश प्रसाद महतो ने दाखिल किया है. न्यायालय में दर्ज पीसीआर संख्या 105/2016 के अनुसार योगेश प्रसाद महतो रिटायर्ड फौजी है. आरोपी से उसकी पूर्व से जान पहचान थी. जान-पहचान होने के कारण फौजी से उसने रुपये की मदद मांगी. दो किस्त में 6.50 लाख रुपये फौजी योगेश प्रसाद महतो ने उन्हें मई 2013 में ही दिया.
एक साल बाद लिखित करार के बावजूद ठीकेदार ने पैसा वापस नहीं किया. कुछ समय बाद 2015 में 05 लाख का चेक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया रणगांव तारापुर शाखा का संवेदक ने श्री महतो को दिया. एसबीआई मेहरमा शाखा में जब चेक योगेश प्रसाद महतो ने जमा किया तो खाता में रकम नहीं रहने के कारण चेक बाउंस कर गया. वकालतन नोटिस भी परिवादी योगेश महतो ने संवेदक को भेजा. लेकिन जवाब हीं मिलने के कारण गुरुवार को धोखाधड़ी का मुकदमा न्यायालय में दाखिल किया गया.
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