तीन माह पूर्व नाबालिग को भगाने के आरोप में एक गिरफ्तार
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :01 Aug 2015 1:38 AM (IST)
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गोड्डा : महगामा थाना अंतर्गत लोगांय से करीब तीन माह पहले भगायी गयी नाबालिग को अपहरणकर्ता के साथ बरामद कर पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया. जूडिशियल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास एसके वर्मा ने नाबालिग का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया. अपने बयान में अपहृता ने बताया कि एक मई 2015 को […]
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गोड्डा : महगामा थाना अंतर्गत लोगांय से करीब तीन माह पहले भगायी गयी नाबालिग को अपहरणकर्ता के साथ बरामद कर पुलिस ने शुक्रवार को न्यायालय में प्रस्तुत किया. जूडिशियल मजिस्ट्रेट फस्र्ट क्लास एसके वर्मा ने नाबालिग का बयान धारा 164 के तहत दर्ज किया.
अपने बयान में अपहृता ने बताया कि एक मई 2015 को मैं घर में अकेले थी. माता-पिता बहियार गये थे. उसी दौरान दूधीचक कसबा का जुबेर अंसारी ने फोन कर मुझे केंचुआ चौक बुलाया.
जुबेर मेरे पिता के साथ दिल्ली में काम करता था. इसलिए मेरे घर का फोन नंबर उसे पता था और मुझसे कभी-कभी बात भी करता था. जुबेर ने कहा चलो हम लोग भाग कर शादी क र लेते हैं. जुबेर के साथ टेंपो पकड़ कर हम पीरपैंती पहुंचे. पीरपैंती से भागलपुर कहलगांव होते हुए पहुंचे. उसके बाद भागलपुर से पंजाब चले गये. पंजाब में एक कमरा किराये पर लेकर हम दोनों पति-पत्नी की तरह रहे. वहां पर कुछ दिनों बाद जुबेर अंसारी ने मुझे बताया कि वह शादीशुदा है.
पहली पत्नी अब नहीं है, लेकिन एक लड़की है एवं दूसरी पत्नी से उसे तीन बच्चे हैं. तब मैंने अपने घर में इस बात की सूचना दी एवं पंजाब से वापस आयी. पीड़िता ने न्यायालय में अपने माता-पिता के साथ घर जाने की इच्छा जाहिर की. जिस पर कोर्ट ने सहमति प्रदान कर दी. वहीं जुबेर अंसारी को नाबालिग के अपहरण के जुर्म में न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. अनुसंधानकर्ता जेके जायसवाल ने बताया कि नाबालिग का मेडिकल भी कराया गया है. गुप्त सूचना पर दोनों को केंचुआ चौक से बरामद किया गया था.
गौरतलब है कि नाबालिग के पिता राजेंद्र साह ने अपनी पुत्री को शादी की नियत से बहला- फुसला कर भगा ले जाने का मामला जुबेर अंसारी पर नामजद कराया था. दर्ज महगामा थाना कांड संख्या 49/15 में भादवि की धारा 363 एवं 366 ए के तहत 05/05/15 को दर्ज की गयी थी.
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