धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत खारिज

Published at :24 Jul 2015 8:24 AM (IST)
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धोखाधड़ी के आरोपित की जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने धोखाधड़ी से जाली सिम निकाल कर रंगदारी मांगने के आरोपित कुंदन कुमार की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. बलबड्डा थाना अंतर्गत कुमरडीहा के कुंदन कुमार ने धोखाधड़ी से गुरफान आलम के आधार कार्ड पर कुमार डायल से सिम की खरीदारी की थी. रंगदारी मांगने […]

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गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नागेश्वर प्रसाद ने धोखाधड़ी से जाली सिम निकाल कर रंगदारी मांगने के आरोपित कुंदन कुमार की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. बलबड्डा थाना अंतर्गत कुमरडीहा के कुंदन कुमार ने धोखाधड़ी से गुरफान आलम के आधार कार्ड पर कुमार डायल से सिम की खरीदारी की थी. रंगदारी मांगने के आरोप में कुंदन कुमार के विरुद्ध पोड़ैयाहाट थाना में प्राथमिकी दर्ज है.
इस संबंध में सअनि अरविंद कुमार सिंह पोड़ैयाहाट थाना द्वारा जब जांच पड़ताल के क्रम में आरोपित के विरुद्ध मामला पाये जाने पर मेहरमा बलबड्डा थाना कांड में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. दर्ज कांड संख्या 233/15 में श्री सिंह के बयान पर कुंदन कुमार एवं कुमार डायल के मालिक करूणोश कुमार को नामजद किया गया. पोड़ैयाहाट थाना कांड संख्या 179/15 में कुंदन 29 मई 2015 से ही हिरासत में है.
वहीं बलबड्डा थाना कांड संख्या 233/15 में उसे 19 जून 2015 से रिमांड पर लिया गया है. आरोपित की जमानत अरजी निम्न न्यायालय द्वारा खारिज होने के बाद उसने नियमित जमानत लिये सत्र न्यायालय में आवेदन दाखिल किया था.
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