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ओके::नाबालिग के अपहर्ता की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट. शादी की नियत से नाबालिग के अपहरण के आरोपित एजाज अंसारी की अग्रिम जमानत आवेदन को पीडीजे नागेश्वर प्रसाद ने खारिज कर दी. नाबालिग की मां अरुणा देवी ने ठाकुरगंगटी थाना में एजाज सहित अन्य पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज थाना कांड संख्या 88/15 के अनुसार 19-04-15 को गांव में डॉक्टरी […]

गोड्डा कोर्ट. शादी की नियत से नाबालिग के अपहरण के आरोपित एजाज अंसारी की अग्रिम जमानत आवेदन को पीडीजे नागेश्वर प्रसाद ने खारिज कर दी. नाबालिग की मां अरुणा देवी ने ठाकुरगंगटी थाना में एजाज सहित अन्य पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज थाना कांड संख्या 88/15 के अनुसार 19-04-15 को गांव में डॉक्टरी करने वाला एजाज अंसारी उसकी पुत्री को शादी की नियत से भगा कर ले गया. वहीं नाबालिग की बरामदगी के बाद जब न्यायालय में 164 के तहत दिये बयान में अपहृता ने स्वयं मां के व्यवहार से नाराज होकर भागने की बात कही है.

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