ओके::नाबालिग के अपहर्ता की अग्रिम जमानत खारिज

गोड्डा कोर्ट. शादी की नियत से नाबालिग के अपहरण के आरोपित एजाज अंसारी की अग्रिम जमानत आवेदन को पीडीजे नागेश्वर प्रसाद ने खारिज कर दी. नाबालिग की मां अरुणा देवी ने ठाकुरगंगटी थाना में एजाज सहित अन्य पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज थाना कांड संख्या 88/15 के अनुसार 19-04-15 को गांव में डॉक्टरी […]
गोड्डा कोर्ट. शादी की नियत से नाबालिग के अपहरण के आरोपित एजाज अंसारी की अग्रिम जमानत आवेदन को पीडीजे नागेश्वर प्रसाद ने खारिज कर दी. नाबालिग की मां अरुणा देवी ने ठाकुरगंगटी थाना में एजाज सहित अन्य पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी. दर्ज थाना कांड संख्या 88/15 के अनुसार 19-04-15 को गांव में डॉक्टरी करने वाला एजाज अंसारी उसकी पुत्री को शादी की नियत से भगा कर ले गया. वहीं नाबालिग की बरामदगी के बाद जब न्यायालय में 164 के तहत दिये बयान में अपहृता ने स्वयं मां के व्यवहार से नाराज होकर भागने की बात कही है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए










