दुष्कर्म के आरोपित की जमानत अर्जी खारिज
गोड्डा कोर्ट. मंडल कारा गोड्डा में बंद मो रिजवान अंसारी की नियमित जमानत अर्जी एसडीजेएम ने खारिज कर दी. रिजवान पथरगामा थाना अंतर्गत सियारडीह का रहने वाला है. गांव की ही महिला पर वह बुरी नजर रखता था. 11 जून 2014 की रात्रि आठ बजे रिजवान अंसारी महिला के घर में घुस कर दुष्कर्म का […]
गोड्डा कोर्ट. मंडल कारा गोड्डा में बंद मो रिजवान अंसारी की नियमित जमानत अर्जी एसडीजेएम ने खारिज कर दी. रिजवान पथरगामा थाना अंतर्गत सियारडीह का रहने वाला है. गांव की ही महिला पर वह बुरी नजर रखता था. 11 जून 2014 की रात्रि आठ बजे रिजवान अंसारी महिला के घर में घुस कर दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन महिला द्वारा शोर मचाने पर वह भाग गया. पुन: 20 जून 2014 की रात्रि 10 बजे उसने दुबारा का प्रयास किया. इसी मामले में पथरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. दर्ज थाना कांड संख्या 81/14 में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर 17 जनवरी 2015 को जेल भेज दिया गया. जेल से ही न्यायालय में उसने जमानत के लिए आवेदन दिया जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया.
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