अपराध की योजना बनाते समय गिरफ्तार दो की जमानत खारिज

Published at :08 Jan 2015 8:04 PM (IST)
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अपराध की योजना बनाते समय गिरफ्तार दो की जमानत खारिज

-अवैध आर्म्स के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तारप्रतिनिधि, गोड्डा कोर्टजिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पंकज कुमार ने अपराध की योजना बनाते गिरफ्तार आरोपित मो निसार व मो अफजल की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. मेहरमा ठाकुरगंगटी थाना अंतर्गत सियारडीह के गंगा पंप नहर के नजदीक ये सभी 23 अक्तूबर 2014 की रात्रि अपराध […]

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-अवैध आर्म्स के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तारप्रतिनिधि, गोड्डा कोर्टजिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पंकज कुमार ने अपराध की योजना बनाते गिरफ्तार आरोपित मो निसार व मो अफजल की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. मेहरमा ठाकुरगंगटी थाना अंतर्गत सियारडीह के गंगा पंप नहर के नजदीक ये सभी 23 अक्तूबर 2014 की रात्रि अपराध की योजना बनाने के लिये एकत्रित हुए थे. थाना प्रभारी योगेंद्र प्रसाद को मिली गुप्त सूचना पर टीम गठित कर जब सियारडीह उस स्थान पर पहंुचे तो गाड़ी की रौशनी से तीनों भागने लगे. पुलिस द्वारा खदेड़ कर पकड़ने पर मो इसलाम, मो निसार व मो अफजल को पुलिस ने पकड़ लिया. तलाशी के दरम्यान इनके पास से देशी पिस्तौल गोली लोड किया हुआ, अठारह इंच का छुरा व लाठी में खंती लगा हुआ बरामद किया गया. 24अक्तूबर 2014 को मेहरमा ठाकुरगंगटी थाना में तीनों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी. एवं तीनों आरोपितों को जेल भेज दिया गया. मो निसार जो सियारडीह एवं मो अफजल जो माल प्रतापपुर का रहने वाला है. इन सभी ने न्यायालय में जमानत की अर्जी दाखिल की थी. न्यायालय से जमानत अर्जी खारिज होने के बाद सत्र न्यायालय में निसार द्वारा जमानत आवेदन संख्या 503/14 व मो अफजल द्वारा जमानत आवेदन संख्या 500/14 दाखिल किया था. जिसे सुनवाई के बाद खारिज कर दिया गया था.

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