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ओके::हत्यारोपित अभियुक्त की जमानत खारिज

प्रतिनिधि, गोड्डा कोर्टप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्र ने मनोज कुमार यादव हत्याकांड में सम्मिलित टिंकू सिंह उर्फ अरविंद कुमार सिंह की नियमित जमानत खारिज कर दी है. अभियुक्त अरविंद कुमार सिंह पर पोड़ैयाहाट थाना अंतर्गत कठौन स्थित कालिका लाइन होटल के पास मुकेश कुमार यादव की हत्या में शामिल रहने का आरोप है. […]

प्रतिनिधि, गोड्डा कोर्टप्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामनरेश मिश्र ने मनोज कुमार यादव हत्याकांड में सम्मिलित टिंकू सिंह उर्फ अरविंद कुमार सिंह की नियमित जमानत खारिज कर दी है. अभियुक्त अरविंद कुमार सिंह पर पोड़ैयाहाट थाना अंतर्गत कठौन स्थित कालिका लाइन होटल के पास मुकेश कुमार यादव की हत्या में शामिल रहने का आरोप है. मृतक के भाई फाल्गुनी प्रसाद यादव ने नौ जनवरी 2012 को पोड़ैयाहाट थाना में लिखित शिकायत दर्ज करायी थी. जिसमें आरोप लगाया था कि भीएलडब्ल्यू की परीक्षा दे कर लौटे उसके भाई मनोज कुमार सिंह को शिक्षक लोबिन रमानी व प्रफुल्ल मंडल ने बुलाया और उसे जहरीला पदार्थ पिला कर मार डाला. लाइन होटल के पास ही मृतक का शव बरामद किया गया था. पुलिस अनुसंधान के क्रम में टिंकू सिंह का नाम आने के कारण जेएम प्रथम श्रेणी आनंदा सिंह ने भी 10 नवंबर को टिंकू की जमानत खारिज की थी. अभियुक्त वर्तमान में न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है.

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