बाइक चोर की नियमित जमानत खारिज

Updated at : 03 Aug 2018 5:04 AM (IST)
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बाइक चोर की नियमित जमानत खारिज

गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने गोड्डा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 45/18 के अप्राथमिकी अभियुक्त संजीव कुमार लैया की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. आरोपित मुफस्सिल थाना अंतर्गत अमलो का रहने वाला है. हंसडीहा थाना अंतर्गत बनियारा का प्रदीप मंडल अपने ससुराल माली पलगजिया 23 मार्च 2018 […]

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गोड्डा : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने गोड्डा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 45/18 के अप्राथमिकी अभियुक्त संजीव कुमार लैया की नियमित जमानत अर्जी खारिज कर दी. आरोपित मुफस्सिल थाना अंतर्गत अमलो का रहने वाला है. हंसडीहा थाना अंतर्गत बनियारा का प्रदीप मंडल अपने ससुराल माली पलगजिया 23 मार्च 2018 को भागवत कथा सुनने गया था. अपनी बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल (जेएच 4के 8997) अपने ससुर सपुत मंडल के दरबाजे पर लगा दिया था.

रात के दो बजे जब वापस लौटा तो दरबाजे पर मोटरसाइकिल नहीं थी. काफी खोजबीन के बाद अज्ञात के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी. वहीं नगर थाना कांड संख्या 66/18 में संजीव कुमार लैया नामजद अभियुक्त है. इस कांड के सह अभियुक्त की स्वीकारोक्ति बयान पर उक्त बाइक व गाड़ी चुराने में सहायक मास्टर चाबी बरामद हुई है. आरोपित तीन अप्रैल 2018 से जेल में बंद है. सीजेएम द्वारा 19 जुलाई को जमानत खारिज करने के बाद आरोपित संजीव लैया ने सत्र न्यायालय में नियमित जमानत के लिये जमानत आवेदन दाखिल किया था. जिसे न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दिया.

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