गोड्डा : पथरगामा के चिलकारा स्थित मध्य विद्यालय में शिक्षा के अधिकार को लेकर बच्चों को जागरूक किया गया. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव एस के सिंह व पेनल अधिवक्ता कुंदन ठाकुर तथा संदीप कुमार दुबे ने शिक्षा के अधिकार पर छात्रों को जानकारी दी. कहा : शिक्षा का अधिकार कानूनी अधिकार है. इससे किसी को वंचित नहीं किया जा सकता है.
साथ ही यह भी कहा कि लड़का व लड़की दोनों को समान रूप से शिक्षा पाने का अधिकार है. इस आधार पर किसी को भी वंचित नहीं किया जा सकता है. भेदभाव कानूनी अपराध है. इसलिए लड़कियों को आगे पढ़ाये जाने पर बल दिया जाता है. जानकारी दे रहे सचिव व अधिवक्ताओं ने कहा कि लड़कियां भी आगे जाकर लड़कों के तरह अपने समाज व देश का नाम रोशन कर सकती है. बताया कि केंद्र सरकार द्वारा शिक्षा का अधिकार कानून बनाया गया है. स्कूलों में भी इस बात को लेकर ध्यान रखे जाने को कहा गया.
साथ ही कि गरीबी रेखा से नीचे रह रहे बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाये जाने का प्रावधान है. इसके लिये जिला स्तर पर मॉनीटरिंग कमेटी है. ऐसा यदि प्राइवेट स्कूल नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से इस मामले में कार्रवाई होना तय है. सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने स्कूल आकर जानकारी ली.