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Giridih News :एसयूवी चोरी कांड में दो दोषियों को सजा, 10-10 हजार रु का जुर्माना भी

Giridih News :एसयूवी वाहन चोरी मामले में गिरिडीह जिला न्यायालय ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशाल कुमार की अदालत ने बुधवार को आरोपितों वीरेंद्र पांडेय और कुलदीप मेहता पर दोष सिद्ध होने पर 10-10 हजार रु का जुर्माना भी लगाया. सरकारी अभियोजक सुरेश मरांडी और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की दलीलों पर सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि दोनों आरोपी तय जुर्माना अदा कर सकते हैं.

क्या था मामला

मामला वर्ष 2022 का है, निमियाघाट के असनासिंघा निवासी शमसुद्दीन अंसारी ने नगर थाना में शिकायत दर्ज करायी थी. दर्ज कांड के अनुसार हजारीबाग के ईचाक निवासी कुलदीप मेहता और चतरा के वीरेंद्र पांडेय ने बुकिंग के नाम पर उनका एसयूवी ले ली और बाद में वाहन लेकर फरार हो गये. शिकायत के बाद नगर थाना पुलिस ने जांच शुरू की और तकनीकी सहायता एवं छापेमारी के आधार पर चोरी हुआ वाहन बरामद करते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था.

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