छात्रा से छेड़खानी में युवक दोषी करार

Updated at :02 Jun 2017 9:15 AM
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छात्रा से छेड़खानी में युवक दोषी करार

फैसला. ऑटो रोककर की थी छेड़खानी तेजाब से चेहरा जलाने की दी थी धमकी स्पेशल कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई आज 08 मई 2015 को गिरिडीह-डुमरी पथ पर कालापत्थर के पास हुई थी यह घटना गिरिडीह : सर जेसी बोस उच्च विद्यालय गिरिडीह में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी करने तथा स्कूल […]

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फैसला. ऑटो रोककर की थी छेड़खानी तेजाब से चेहरा जलाने की दी थी धमकी
स्पेशल कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई आज
08 मई 2015 को गिरिडीह-डुमरी पथ पर कालापत्थर के पास हुई थी यह घटना
गिरिडीह : सर जेसी बोस उच्च विद्यालय गिरिडीह में पढ़ने वाली छात्रा के साथ छेड़खानी करने तथा स्कूल जाने से रोकने एवं जान मारने तथा तेजाब से चेहरा जला देने की धमकी के मामले में अदालत ने एक युवक को दोषी ठहराया है. स्पेशल कोर्ट प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने गुरुवार को मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के कोतवालडीह बंदरकुप्पी के कुलदेव साहू उर्फ बाले साव को 12 पोस्को एक्ट एवं 354(डी), 506 भादवि के अंतर्गत दोषी पाया है. अदालत ने इस मामले में सजा के बिंदुओं पर सुनवाई के लिए 02 जून 2017 की तिथि निर्धारित की है.
अभियोजन पक्ष से एपीपी एससी श्रीवास्तव एवं बचाव पक्ष से अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय ने इस मामले में पैरवी की. मामले को लेकर मुफ्फसिल थाना में मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कुलदेव साहू को नामजद अभियुक्त बनाया गया था.आरोपी कुलदेव गिरिडीह मंडल कारा में बंद है. गुरुवार को बंदी अभियुक्त कुलदेव को कारा अभिरक्षा में अदालत में प्रस्तुत किया गया.
क्या है मामला
मुफ्फसिल थाना में छात्रा के पिता की ओर से दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि 08 मई 2015 को दिन के लगभग साढ़े ग्यारह बजे उनकी बेटी सर जेसी बोस बालिका उच्च विद्यालय से पढ़कर निकली थी और बस स्टैंड में ऑटो पकड़कर अपने घर आ रही थी.
काला पत्थर के पास कुलदेव साहु उर्फ बाले साव ऑटो रोककर उनकी बेटी के साथ छेड़खानी करने लगा तथा वह हाथ में तेजाब का बोतल लिये था. ऑटो रोकने के बाद कहा कि पहले चिल्लाने से बच गयी थी. इस बार तेजाब से जलाकर चेहरा खराब कर देंगे. इसी बीच उनकी बेटी चिल्लाने लगी तो ऑटो चालक ने उनकी बेटी को घर पहुंचा दिया. प्राथमिकी में छात्रा के पिता ने कहा था कि कुलदेव हमेशा उनकी बेटी को परेशान किया करता था.
जमुआ : खरगडीहा पंचायत के बेलकुंडी गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की अपहरण का मामला सामने आया है. युवती के पिता ने स्थानीय थाना मेंआवेदन देकर कहा है कि मेरी पुत्री अपने घर से बुधवार की शाम शौच के लिए निकली थी. देर शाम तक नहीं लौटी तो उसकी खोबजीन शुरू की. इस बीच पता चला कि चकाई थाना के छछूडीह निवासी रंजीत कुमार राय (पिता पुनीत राय) ने मेरी पुत्री का शादी करने के नीयत से अपहरण कर लिया है.
मामले को जमुआ थाना प्रभारी केदारनाथ प्रसाद ने कांड संख्या 119 /17 के तहत मामला दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी है. कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी को ले छापामारी अभियान तेज कर दिया है. थाना प्रभारी केदारनाथ प्रसाद ने कहा कि मामले के उद‍्भेदन को ले जांच टीम का गठन किया गया है.
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