हत्या मामले में दो को सात वर्ष की सजा
Author : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Apr 2017 9:25 AM
गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के एक मामले में शनिवार को गोपाल यादव व छोटू यादव को सात वर्ष की सजा सुनायी है. मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत राजगढ़ गांव का है. 23 अगस्त 2010 को जमीन विवाद को लेकर हुए संघर्ष में श्यामदेव यादव के गांव के […]
गिरिडीह. जिला व सत्र न्यायाधीश (प्रथम) प्रदीप कुमार चौबे की अदालत ने हत्या के एक मामले में शनिवार को गोपाल यादव व छोटू यादव को सात वर्ष की सजा सुनायी है. मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत राजगढ़ गांव का है. 23 अगस्त 2010 को जमीन विवाद को लेकर हुए संघर्ष में श्यामदेव यादव के गांव के कुछ लोगों ने पीट-पीटकर हत्या कर दी थी. मृतक के पुत्र राजीव यादव के बयान पर हीरोडीह थाना में मामला (कांड संख्या 46/10) दर्ज कराया गया था, जिसमें गोपाल यादव व छोटू यादव को नामजद अभियुक्त बनाया गया.
राजीव ने कहा था कि जमीन को लेकर कुछ लोगों के साथ विवाद चल रहा था. इसी क्रम में उक्त दोनों लोगों ने उसके पिता श्यामदेव यादव की पीट-पीट कर हत्या कर दी. सत्रवाद संख्या 227/11 में अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाहों का परीक्षण कराया गया.
अदालत ने दोनों को धारा 304 पार्ट टू में दोषी पाया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक परवेज आलम व बचाव पक्ष की ओर से वरीय अधिवक्ता दुर्गा प्रसाद पांडेय ने बहस की. वरीय अधिवक्ता श्री पांडेय ने कहा कि वे अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं. इस फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील दायर करेंगे.
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