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साक्ष्य के अभाव में जिला परिषद के उपाध्यक्ष बरी

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) केएम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में जिप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान को बरी कर दिया. श्री पासवान के अधिवक्ता कपिलदेव चौधरी व अर्जुन यादव ने बताया कि 30.01.09 को करीब ढाई बजे अपराहण श्री पासवान आंबेडकर चौक पर धरना-प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे. जनहित मोरचा […]

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी (प्रथम श्रेणी) केएम प्रसाद की अदालत ने सोमवार को साक्ष्य के अभाव में जिप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान को बरी कर दिया. श्री पासवान के अधिवक्ता कपिलदेव चौधरी व अर्जुन यादव ने बताया कि 30.01.09 को करीब ढाई बजे अपराहण श्री पासवान आंबेडकर चौक पर धरना-प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे.
जनहित मोरचा का अध्यक्ष होने के नाते जनता की भावनाओं का कद्र करते हुए उन्होंने आत्मदाह की घोषणा की थी, लेकिन गिरिडीह के तत्कालीन सीओ (वर्तमान खोरीमहुआ एसडीओ) रविशंकर विद्यार्थी ने आत्मदाह के प्रयास को विफल कर दिया था. इस दौरान श्री पासवान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. यह मामला कोर्ट पहुंचा. अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने दो गवाहों का साक्ष्य भी कराया. यह मामला जमुआ में कस्तूरबा विद्यालय निर्माण से जुड़ा हुआ था. अदालत में गवाहों का बयान दर्ज हुआ और अदालत ने साक्ष्य के अभाव में जिप उपाध्यक्ष श्री पासवान को रिहा कर दिया.

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