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हत्या के मामले में चार दोषी करार

सजा के बिंदु पर सुनवाई आज गिरिडीह. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम एसके सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा. मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत गांधीनगर बनियाडीह काहै. 21.10.2011 को गांधीनगर बनियाडीह में घरकुंडा बनाने से मना करने […]

सजा के बिंदु पर सुनवाई आज
गिरिडीह. जिला व अपर सत्र न्यायाधीश पंचम एसके सिंह की अदालत ने हत्या के एक मामले में चार लोगों को दोषी करार दिया है. अदालत इस मामले में गुरुवार को सुनवाई करेगा.
मामला मुफस्सिल थाना अंतर्गत गांधीनगर बनियाडीह काहै. 21.10.2011 को गांधीनगर बनियाडीह में घरकुंडा बनाने से मना करने पर गणेश कोल को मारपीट कर जख्मी कर दिया था. इलाज के दौरान सदर अस्पताल में गणेश कोल की मौत हो गयी थी. मामले में सूचक आशा देवी पति गणेश कोल के बयान पर मुफस्सिल थाना में कांड संख्या 270/11 भादवि की धारा 302/34 के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुलिस को दिये आवेदन में आशा देवी ने कहा कि उक्त तिथि को उसके पति बच्चे के लिए घरकुंडा बना रहे थे. इसी बीच देवंती देवी, बितलू कोल, बड़कू कोल व छोटकू कोल ने घरकुंडा बनाने से मना किया. बात बढ़ जाने पर चारों ने उसके पति को घेर लिया और मारपीट कर घायल कर दिया. साथ ही उनके सिर पर पत्थर पटक दिया. इससे गणेश कोल बेहोश हो गये थे.
इलाज के लिए उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां उनकी मौत हो गयी थी. मामले में सूचक की ओर से आठ गवाह का परीक्षण कराया गया. अदालत ने भादवि की धारा 302/34 में देवंती देवी, बितलू कोल, बड़कू कोल व छोटकू कोल को दोषी पाया है. सजा के बिंदु पर अदालत गुरुवार को सुनवाई करेगा. इस मामले में अभियोजन की ओर से एडिशनल पीपी महेंद्र देव व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता चुन्नूकांत ने बहस की.

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