मासूम की हत्या में चाची दोषी करार
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 31 May 2016 8:20 AM
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फैसला. मामला जमुआ के खरगडीहा पुराना मसजिद रोड का जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एके गुप्ता की अदालत ने चार वर्षीय भतीजे की हत्या में चाची को दोषी करार दिया है. सजा पर मंगलवार को सुनवाई होगी. गिरिडीह : मामला जमुआ थाना अंतर्गत खरगडीहा पुरानी मसजिद रोड का है. 06 जून 2014 को मोनू […]
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फैसला. मामला जमुआ के खरगडीहा पुराना मसजिद रोड का
जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) एके गुप्ता की अदालत ने चार वर्षीय भतीजे की हत्या में चाची को दोषी करार दिया है. सजा पर मंगलवार को सुनवाई होगी.
गिरिडीह : मामला जमुआ थाना अंतर्गत खरगडीहा पुरानी मसजिद रोड का है. 06 जून 2014 को मोनू उर्फ जुनैद की हत्या उसकी सगी चाची ने कर दी थी. सूचक खरगडीहा पुरानी मसजिद रोड निवासी अलाउद्दीन ने जमुआ थाना में मामला (कांड संख्या 154/14 भादवि की धारा 364, 302 व 201) दर्ज कराया था.
भुक्तभोगी ने कहा था कि उसका बेटा मोनू उर्फ जुनैद घर के पास से ही लापता हो गया. उसकी पत्नी नदी में स्नान करने के लिए गयी हुई थी. स्नान करके जब पत्नी घर लौटी तब मोनू की खोजबीन की जाने लगी. इस दौरान जमुआ थाना को भी बेटे के गुम होने की सूचना दी गयी. इसी क्रम में उसने अपने भाई मो सलाउद्दीन के खपरैलनुमा घर की तलाशी लेने के लिए पहुंचा. तब सलाउद्दीन की पत्नी गुड़िया खातून ने घर में प्रवेश करने से मना कर दिया. इसके बाद बेटे का पता लगाने के लिए वह जबरन उसके घर में घुसा. अंदर देखा की दीवार पर खूंटी में कई बोरे टंगे हुए थे. एक बोरे में उसके बेटे मोनू की लाश थी. शरीर पर मारपीट के निशान थे और मुंह व गर्दन में काला धब्बा था. पुलिस को दिये बयान में उसने कहा था कि जमीन को लेकर उसके भाई के साथ विवाद चल रहा था और उसके भाई की पत्नी गुड़िया खातून जमीन में हिस्सा मांग रही थी.
भुक्तभोगी के बयान पर जमुआ थाना में गुड़िया के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया. पुलिस ने गुड़िया के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया. अदालत ने गुड़िया को धारा 302, 364 व 201 में दोषी करार दिया. मामले में अभियोजन की ओर से एडिशनल पीपी एसके श्रीवास्तव व बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रेणु वर्मा ने बहस की.
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