22.1 C
Ranchi

BREAKING NEWS

Advertisement

युवती अपहरण कांड में सात वर्ष की सजा

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता की अदालत ने युवती अगवा कांड में सिमरिया निवासी विजय राय को सात वर्ष की सजा सुनायी है. अदालत ने भादवि की धारा 366 में सात वर्ष व धारा 363 में सात वर्ष की सजा दी है. कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. दोनों धाराओं पांच-पांच […]

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश एके गुप्ता की अदालत ने युवती अगवा कांड में सिमरिया निवासी विजय राय को सात वर्ष की सजा सुनायी है. अदालत ने भादवि की धारा 366 में सात वर्ष व धारा 363 में सात वर्ष की सजा दी है.
कहा कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. दोनों धाराओं पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. घटना 6 मई 2011 की है. जमुआ की एक युवती को जमुई जिला अंतर्गत चकाई थाना क्षेत्र के सिमरिया निवासी विजय राय ने शादी की मंशा से अगवा कर लिया था.
इस बाबत जमुआ थाना में मामला (कांड संख्या 96/2011 भादवि की धारा 363, 366ए/34) दर्ज हुआ था. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से वरीय अपर लोक अभियोजन महेंद्र देव ने सात गवाहों का परीक्षण कराया था. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता जयनारायण सिंह ने बहस की. अदालत ने विजय राय को मामले में दोषी पाया.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Advertisement

अन्य खबरें

ऐप पर पढें