पति, सास, ससुर व देवर को आजीवन कारावास

Updated:
विज्ञापन

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में पति नित्यानंद तिवारी, सास चमेली देवी, ससुर शंकर तिवारी व देवर रोहित तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक को 25 हजार का जुर्माना किया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं […]

विज्ञापन

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में पति नित्यानंद तिवारी, सास चमेली देवी, ससुर शंकर तिवारी व देवर रोहित तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक को 25 हजार का जुर्माना किया है.

आपके शहर में

विज्ञापन
जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. धारा 498 में अदालत ने तीन वर्ष की सजा व प्रत्येक को पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर छह माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. यह मामला देवरी थाना अंतर्गत तिलयडीह गांव का है. दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर ससुराल वालों ने सोनी देवी की हत्या कर दी थी.
घटना के बाद सूचक सोनी के पिता चकाई (बिहार) थाना अंतर्गत पाटजोरी निवासी नवल किशोर पांडेय के आवेदन पर देवरी थाना में 30.12.2012 को मामला (कांड संख्या 200/12) दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अदालत में सात गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष की ओर से अधिक्ता महेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की. धारा 304 बी व 498 भादवि के तहत सभी अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी.
विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन
Sponsored Linksby Taboola