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पति, सास, ससुर व देवर को आजीवन कारावास

Updated at : 28 Jan 2020 6:39 AM (IST)
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पति, सास, ससुर व देवर को आजीवन कारावास

गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में पति नित्यानंद तिवारी, सास चमेली देवी, ससुर शंकर तिवारी व देवर रोहित तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक को 25 हजार का जुर्माना किया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं […]

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गिरिडीह : जिला व अपर सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने सोमवार को दहेज हत्याकांड में पति नित्यानंद तिवारी, सास चमेली देवी, ससुर शंकर तिवारी व देवर रोहित तिवारी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने प्रत्येक को 25 हजार का जुर्माना किया है.

जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक वर्ष की साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. धारा 498 में अदालत ने तीन वर्ष की सजा व प्रत्येक को पांच हजार रुपये का जुर्माना किया है. जुर्माना की रकम नहीं देने पर छह माह की साधारण कारावास की सजा काटनी होगी. यह मामला देवरी थाना अंतर्गत तिलयडीह गांव का है. दहेज में मोटरसाइकिल नहीं देने पर ससुराल वालों ने सोनी देवी की हत्या कर दी थी.
घटना के बाद सूचक सोनी के पिता चकाई (बिहार) थाना अंतर्गत पाटजोरी निवासी नवल किशोर पांडेय के आवेदन पर देवरी थाना में 30.12.2012 को मामला (कांड संख्या 200/12) दर्ज किया गया था. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मनोज कुमार सिंह ने अदालत में सात गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. बचाव पक्ष की ओर से अधिक्ता महेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस की. धारा 304 बी व 498 भादवि के तहत सभी अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी.
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