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कोयला चोरी में दस लोगों को तीन-तीन साल का कारावास

Updated at : 23 Jan 2020 2:42 AM (IST)
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कोयला चोरी में दस लोगों को तीन-तीन साल का कारावास

मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निशिकांत की अदालत ने बुधवार को कोयला चोरी के आरोप में विनोद चौहान, लक्ष्मण पासवान, किशोर राणा, अशोक राम, दिलीप पासवान, शक्ति पासवान, बद्री साव, पप्पू मियां, रामकिशुन भुईयां, गोविंद भुईयां को तीन वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार […]

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मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र का

गिरिडीह : न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी निशिकांत की अदालत ने बुधवार को कोयला चोरी के आरोप में विनोद चौहान, लक्ष्मण पासवान, किशोर राणा, अशोक राम, दिलीप पासवान, शक्ति पासवान, बद्री साव, पप्पू मियां, रामकिशुन भुईयां, गोविंद भुईयां को तीन वर्ष की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
मामला मुफस्सिल थाना के पुलिस अवर निरीक्षक विमल नंदन सिन्हा के आवेदन पर मुफस्सिल थाना में धारा 379, 411, 39/40 माइंस मिनरल एक्ट एवं 30(2) कोल एक्ट के तहत 02.12.2012 को दर्ज किया गया था. जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक ने कहा कि उक्त तिथि को अपराह्न साढ़े बारह बजे उन्हें यह सूचना मिली कि सीसीएल क्षेत्र के छह नंबर पेसरा बहियार व कोलडीहा बीस नंबर में अवैध रूप से जमीन से कोयला का उत्खनन किया जा रहा है.
सूचना मिलने पर वे पुलिस बल के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे तथा देखा कि कोयला उत्खनन के लिए खंता से पानी निकाला जा रहा है और इसमें पांच पंपसेट लगाया गया है. उन्होंने संबंधित लोगों के विरुद्ध मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया और इसके बाद पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया.
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक लोक अभियोजक रविशंकर चौधरी ने नौ गवाहों के बयान का परीक्षण कराया. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय कुमार सिन्हा ने बहस की. इस मामले में अदालत ने कोयला चोरी के आरोप में सभी दस लोगों को तीन वर्ष की सजा सुनायी है.
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