गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश प्रथम रामबाबू गुप्ता की अदालत ने शनिवार को हत्या के मामले में लोकाय नयनपुर थाना क्षेत्र के धमनी तेतरिया निवासी राजू हांसदा को दोषी करार दिया है. सजा पर अदालत एक जून को सुनवाई करेगी. यह मामला लोकाय नयनपुर थाना कांड संख्या 05/15 धारा 302 भादवि से संबंधित है.
10.05.15 को धमनी तेतरिया गांव निवासी रानी मरांडी के फर्द बयान पर लोकाय नयनपुर थाना में मामला दर्ज किया गया था. फर्द बयान में रानी मरांडी ने कहा कि 10 मई 2015 को दिन के करीब 12 बजे उसे देखने के लिए विशाबा मरांडी व चारो हेंब्रम के साथ भेलवाघाटी निवासी 25 वर्षीय सूरज कुमार हेंब्रम उनके घर आये थे. शादी के लिए उसे पसंद भी कर लिया गया. इसके बाद सूरज कुमार हेंब्रम ने कहा कि चंदौरी से इंटरनेट पर रिजल्ट देखकर घर लौटते हैं. वह सूरज के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर घर से निकली. इसी बीच गांव में स्थित एक कटहल पेड़ के पास पेड़ की आड़ में छिपे गांव का राजू हांसदा निकला और सूरज को रोक कर सड़क पर पटक दिया. इसी दौरान राजू हांसदा सूरज को पकड़कर उसका गला रेतने लगा. वह जोर-जोर से चिल्लाने लगी.
आवाज सुनकर गांव के लोग दौड़े तब तक राजू हांसदा सूरज का आधा गला रेतकर चुका था. गांव के लोगों को आते देख वह चाकू को छोड़कर भागने लगा. उसे पकड़ने के लिए लोग दौड़े, लेकिन वह भागने में सफल रहा. गला रेते जाने के बाद कुछ ही देर में सूरज की मौत हो गयी. उसने कहा कि प्रेम-प्रसंग के कारण राजू हांसदा ने सूरज कुमार हेंब्रम का चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी है.