जमीन को ले हुई हत्या के मामले में चार को आजीवन कारावास
Published by :Prabhat Khabar Digital Desk
Published at :17 Apr 2019 1:28 AM (IST)
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50-50 हजार रुपये का जुर्माना जुर्माना नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को जमीन को लेकर हुई हत्या मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने चारों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना […]
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50-50 हजार रुपये का जुर्माना जुर्माना नहीं देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा
गिरिडीह : जिला व सत्र न्यायाधीश (द्वितीय) कुमार दिनेश की अदालत ने मंगलवार को जमीन को लेकर हुई हत्या मामले में चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही अदालत ने चारों को 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है. जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
मामला हीरोडीह थाना अंतर्गत फतहा गांव का है. सूचक मो. सबीर अंसारी के बयान पर हीरोडीह थाना में 14.09.11 को धारा 147, 148, 323 व 302 भादवि के तहत हत्या का मामला दर्ज किया गया था.
जिसमें तैयब अंसारी, अफजल अंसरी, शहाबुद्दीन अंसारी, इशाक मियां, मो. समशुद्दीन अंसारी, लैलुन बीबी, सजदा खातून को नामजद किया गया था. सबीर अंसारी का कहना है कि पूर्व में ही जमीन विवाद को लेकर गिरिडीह कोर्ट में सनहा दर्ज कराया था. इसी बात को लेकर सभी आरोपी एक मत होकर हथियार से लैस उसे तथा उसके भाई अनवर अंसारी को जान मारने की नीयत से घेर लिया.
आरोपियों ने अनवर अंसारी के सिर पर टांगी से प्रहार कर दिया. इससे अनवर अंसारी जमीन पर गिर गया. इलाज के लिए उसे गिरिडीह अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गयी. घटना के बाद पुलिस ने अदालत में चाजर्शीट दाखिल किया. अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक महेंद्र देव ने अदालत में नौ गवाहों का परीक्षण कराया.
जिसमें सूचक, दो चिकित्सक, जख्मी व पुलिस पदाधिकारी शामिल है. जबकि बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुंदन सिंह ने बहस की. दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद अदालत ने जमीन विवाद को लेकर अनवर अंसारी की हत्या मामले में तैयब अंसारी, अफजल अंसारी, इशाक मियां व लैलून बीबी को धारा 302 भादवि में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनायी.
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