लोक अदालत में सुलझा टाइटिल सूट का मामला

लोक अदालत में सुलझा टाइटिल सूट का मामला
श्री बंशीधर नगर. अनुमंडलीय सिविल कोर्ट में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में लंबे समय तक चलने वाला टाइटिल सूट का मामला सुलह के माध्यम से निष्पादित हुआ. राष्ट्रीय लोक अदालत में सब जज-वन अरविंद कच्छप एवं अमर प्रकाश पांडेय की बेंच में मामले का निष्पादन होने के बाद बेंच ने वादी एवं प्रतिवादी दोनों पक्षों के लोगों को माला पहनाकर कोर्ट से विदा किया. मिली जानकारी के अनुसार खरौंधी प्रखंड अंतर्गत करीवाडीह गांव निवासी वादी जानकी ठाकुर बनाम प्रतिवादी बाबूलाल ठाकुर एवं रामधनी ठाकुर के बीच अनुमंडल सिविल कोर्ट में सब जज वन अरविंद कच्छप के न्यायालय में टाइटिल सूट चल रहा था. इसका निष्पादन वादी एवं प्रतिवादी के बीच सुलह समझौता के आधार पर राष्ट्रीय लोक अदालत में हुआ. क्या था मामला वादी जानकी ठाकुर, प्रतिवादी बाबूलाल ठाकुर एवं रामधनी ठाकुर तीनों सगे भाई हैं. हाल सर्वे में 5 एकड़ 25 डिसमिल जमीन का फाइनल खतियान बाबूलाल ठाकुर के नाम से बन गया था. खतियान बनने के बाद तीनों भाइयों के बीच जमीन बंटवारे को लेकर विवाद होने पर गत वर्ष 26 जून 2024 को कोर्ट में टाइटिल सूट संख्या 23/2024 दायर हुआ था. भाइयों के बीच आपसी विवाद होने के कारण कोर्ट द्वारा सुलह का सुझाव दिये जाने के बाद सभी भाइयों ने आपसी सहमति से जमीन का बंटवारा कर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने केस का निष्पादन करा लिया. मौके पर वादी और प्रतिवादी के साथ साथ वादी के अधिवक्ता वीरेन्द्र कुमार मिश्र तथा प्रतिवादी के अधिवक्ता संजय कुमार मिश्र उपस्थित थे.
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