हत्या मामले के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा

हत्या मामले के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा
प्रतिनिध, गढ़वा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) शिवनाथ त्रिपाठी की अदालत ने गुरुवार को रमकंडा थाना क्षेत्र के हरहे गांव निवासी सोमनाथ सिंह को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपये आर्थिक जुर्माने की सजा सुनायी. मामला वर्ष 2021 का है. छोटे लाल सिंह के लिखित आवेदन पर 25 सितंबर 2021 को रमकंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. इसमें आरोप लगाया गया था कि जमीन विवाद को लेकर 24 सितंबर 2021 को अभियुक्त सोमनाथ सिंह ने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर गोपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी. साथ ही सहयोगियों ने कटार और लाठी-डंडे से भी हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गयी. पुलिस अनुसंधान के क्रम में घटना को सत्य पाते हुए सोमनाथ सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 एवं आर्म्स एक्ट के तहत आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया गया. न्यायालय ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोप गठन किया और साक्षियों के बयान एवं उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया. सजा निर्धारण के बिंदु पर सुनवाई के बाद अदालत ने अभियुक्त को भादवि की धारा 302 में सश्रम आजीवन कारावास और दस हजार रुपये आर्थिक दंड की सजा सुनायी. अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक उमेश दीक्षित तथा बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अजय शंकर तिवारी ने पक्ष रखा.
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